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वादकरण

सहमति से यौन संबंध से गर्भवती अविवाहित महिलाएं 20 सप्ताह से अधिक उम्र के गर्भधारण को समाप्त नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

इसलिए, कोर्ट ने 25 वर्षीय अविवाहित महिला को 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 25 वर्षीय अविवाहित महिला को 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि एक अविवाहित महिला जो एक सहमति से यौन संबंध से बच्चे को जन्म दे रही है, उसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 (एमटीपी रूल्स) के अनुसार 20 सप्ताह से अधिक उम्र के गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति नहीं है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता, जो एक अविवाहित महिला है और जिसकी गर्भावस्था एक सहमति के संबंध से उत्पन्न होती है, स्पष्ट रूप से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के तहत किसी भी खंड के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए, अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।"

इसमें कहा गया है कि, आज तक, एमटीपी नियमों का नियम 3 बी खड़ा है और एक अविवाहित महिला की गर्भावस्था को 20 सप्ताह से अधिक समाप्त करने की अनुमति नहीं देता है और इसलिए, न्यायालय क़ानून से आगे नहीं जा सकता है।

हालांकि कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा और दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि नोटिस केवल उस याचिका में प्रार्थना तक सीमित है जिसमें अविवाहित महिला को एमटीपी नियम के नियम 3बी के दायरे में शामिल करने का प्रयास किया गया है।

नियमों के अनुसार, केवल बलात्कार की शिकार, नाबालिगों, गर्भावस्था के दौरान जिन महिलाओं की वैवाहिक स्थिति बदल गई है, मानसिक रूप से बीमार महिलाएं, या भ्रूण की विकृतियों वाली महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति है।

इसी याचिका पर कल (शुक्रवार) सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने टिप्पणी की थी कि इस स्तर पर गर्भावस्था को समाप्त करना वस्तुतः बच्चे की हत्या के समान होगा।

पीठ ने सुझाव दिया था कि बच्चे को गोद लेने के लिए छोड़ दिया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा था "तुम बच्चे को क्यों मार रहे हो? बच्चे को गोद लेने के लिए एक बड़ी कतार है।”

इसने आगे कहा कि यह महिला को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है और सब कुछ सरकार या अस्पताल द्वारा देखा जाएगा।

जज ने कोर्ट रूम में मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से भी उनके विचार पूछे थे।

सिब्बल ने कहा, उनकी राय में इस स्तर पर बच्चे का गर्भपात नहीं होना चाहिए।

हालांकि, महिला की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि गर्भावस्था जारी रहने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

न्यायाधीशों ने तब वकील से याचिकाकर्ता से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा और मामले को दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

याचिकाकर्ता से बात करने के बाद, वकील ने अदालत को सूचित किया कि वह गर्भावस्था को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है।

पीठ ने हालांकि कहा कि कानून बच्चे को मारने की इजाजत नहीं देता है।

[आदेश पढ़ें]

Ms_X_v_Health_and_Family_Welfare_Department_GNCTD.pdf
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Unmarried women pregnant from consensual sex cannot terminate pregnancy older than 20 weeks: Delhi High Court