Azam Khan 
वादकरण

यूपी कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को बरी किया

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमितवीर सिंह ने रामपुर में एक विशेष सांसद/विधायक अदालत के अक्टूबर 2022 के फैसले को पलट दिया, जिसमें खान को दोषी ठहराया गया था और तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

Bar & Bench

उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता और विधान सभा के सदस्य आज़म खान को 2019 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर अभद्र भाषा के मामले में बरी कर दिया।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमितवीर सिंह ने रामपुर में एक विशेष सांसद/विधायक अदालत के अक्टूबर 2022 के फैसले को पलट दिया, जिसमें खान को दोषी ठहराया गया था और तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

विशेष अदालत के फैसले के बाद खान राज्य विधानसभा या संसद के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अयोग्य हो गए थे।

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UP Court acquits Samajwadi Party MLA Azam Khan in hate speech case