Vibhor Anand 
वादकरण

दिल्ली के वकील पर सुशांत सिंह राजपूत मामले मे अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया, विभोर आनंद को पश्चाताप करने पर मिली जमानत

मुंबई के सत्र न्यायालय ने दिल्ली के अधिवक्ता विभोर आनंद को सशर्त जमानत दे दी, जिन पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में अफवाहें फैलाने का आरोप है।

Bar & Bench

मुंबई के एक सत्र न्यायालय ने दिल्ली के अधिवक्ता विभोर आनंद को महाराष्ट्र के राज्य मंत्रियों के खिलाफ मानहानि संबंधी ट्वीट्स पोस्ट करने और सुशांत सिंह राजपूत मामले के बारे में फर्जी सिद्धांतों को फैलाने के लिए दायर एक मामले में जमानत दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. कोहलीकर ने आनंद को पुलिस के साथ 50,000 / - रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने देखा,

“.. इस तथ्य के मद्देनजर कि आवेदक के लिए अधिवक्ता ने यह माना है कि आवेदक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले हैं। यह निर्विवाद है कि पोस्ट किए गए मानहानिकारक लेख हैं। हालाँकि, आवेदक के वकील द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर कि आवेदक उस कृत्य के लिए पश्चाताप कर रहा है जो उसने कथित रूप से किया है और मेरे विचार में अपराध के लिए निर्धारित सजा केवल आवेदक के पक्ष में विवेक का प्रयोग करना होगा। आवेदक पर लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आवेदक पर अधिकांश जांच पूरी हो गई है। इसलिए, मैं मानता हूं कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।“

आनंद ने अदालत को प्रस्तुत किया कि उनके ट्विटर हैंडल पर उनके पोस्ट रिपब्लिक भारत समाचार चैनल के एंकर द्वारा विशेष रूप से मीडिया चैनलों पर प्रसारित होने वाली खबर से प्रभावित थे।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिए गए कथित बयान प्रेस के बयानों के आधार पर महज एक राय थे।

आनंद को 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, महाराष्ट्र के खिलाफ अपने ट्विटर हैंडल पर आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके ट्विटर हैंडल पर दावा करने का भी आरोप लगाया गया था कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिवंगत दीशा सालियन की हत्या कर दी गई थी।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि आनंद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (महिला की दयनीयता), 504 (लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 500 (मानहानि) और धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (अश्लील सामग्री प्रसारित करना) के तहत अपराध किए थे।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें

Delhi Lawyer accused of making defamatory comments in Sushant Singh Rajput case, Vibhor Anand gets bail on showing repentance