Delhi High Court
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[उड़ानों में मास्क पहनना] DGCA को निर्देश जारी करना हमारा काम नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से कहा कि वह उड़ानों में फेस-मास्क पहनने के संबंध में अपने दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा करे और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करे।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि COVID-19 मानदंडों के संबंध में DGCA को निर्देश जारी करना न्यायालय का काम नहीं था क्योंकि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पीठ ने कहा कि देश में महामारी की स्थिति में सुधार हुआ है और अब बहुत कम मामले सामने आ रहे हैं।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "हम इस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। भारत सरकार और आईसीएमआर... डीजीसीए इस पर गौर करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।"

न्यायालय पिछले साल मार्च में न्यायमूर्ति सी हरि शंकर द्वारा शुरू की गई एक स्वत: संज्ञान याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें हवाई यात्रियों द्वारा COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन न करने के संबंध में, जिसमें सामाजिक दूरी के मानदंड और मास्क पहनना शामिल था।

इससे पहले, डीजीसीए की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया था कि कई गलत और उपद्रवी यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिन्होंने उड़ानों में मास्क नहीं पहना था।

पिछले महीने याचिका पर सुनवाई करते हुए, तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीजीसीए को हवाई अड्डों और उड़ानों पर मास्क जनादेश और COVID-19 प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा था।

आज, कोर्ट ने एडवोकेट सोमनाथ भारती के माध्यम से दायर ब्रिजिंग द गैप फाउंडेशन नामक एक एनजीओ द्वारा एक अभियोग आवेदन का भी निपटारा किया।

आवेदन में डीजीसीए को अदालत को उन शर्तों के बारे में सूचित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी जो COVID-19 से निपटने के लिए एयरलाइंस में लगाई जानी चाहिए।

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[Wearing of masks on flights] Not our job to issue directions to DGCA: Delhi High Court