Calcutta High Court and West Bengal 
वादकरण

WB पंचायत चुनाव: कलकत्ता HC ने 274 सीटो पर सिर्फ सत्तारूढ़ उम्मीदवारो के चुनाव लड़ने का आरोप वाली याचिका पर SEC से जवाब मांगा

मुख्य न्यायाधीश ने आज मौखिक रूप से कहा, "यह बहुत असामान्य लगता है, 274 (सीटें निर्विरोध जा रही हैं)... 10 ग्राम पंचायतें, 30 समितियां, 3 जिला परिषदें हैं।"

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को उन आरोपों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया कि केवल सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी पार्टी) के उम्मीदवार ही आगामी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में 274 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने में सक्षम थे।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की पीठ ने पारित किया, जब अदालत को बताया गया कि एक विशेष ब्लॉक (274 सीटें) की सभी सीटें निर्विरोध थीं क्योंकि अन्य दलों से कोई भी उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर सका।

मुख्य न्यायाधीश ने आज मौखिक रूप से कहा, "यह बहुत असामान्य लगता है, 274 (सीटें निर्विरोध जा रही हैं)... 10 ग्राम पंचायतें, 30 समितियां, 3 जिला परिषदें हैं।"

न्यायालय ने एसईसी को इस मुद्दे पर सोमवार तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जब मामले की अगली सुनवाई होगी।

आज सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके चुनावी प्रतिनिधि चुनने के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।

यह मुद्दा कल एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के ध्यान में भी लाया गया था, जिन्होंने मौखिक रूप से कहा था कि "274 सीटों का निर्विरोध होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

कल की सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया था कि नामांकन अवधि के दौरान उम्मीदवारों को उनके घरों से बाहर निकलने से रोका गया था और इस दौरान उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा था.

कोर्ट ने शुरू में सवाल किया था कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख (15 जून) बीत जाने पर क्या कोई हस्तक्षेप संभव हो सकता है।

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West Bengal Panchayat Election: Calcutta High Court seeks SEC response on plea alleging only ruling party candidates contesting in 274 seats