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अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के एक साल बाद पटना हाईकोर्ट के जज क्यों हट गए? सुप्रीम कोर्ट

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर "आश्चर्य" व्यक्त किया कि कैसे पटना उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने बिना कोई निर्णय दिए मामले से हटने से पहले लगभग एक साल तक अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश नहीं दिया (राजंती देवी बनाम भारत संघ)।

शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील को दर्ज किया कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने सात अप्रैल, 2022 को अग्रिम जमानत याचिका आदेश के लिए सुरक्षित रख ली थी।

हालांकि, न्यायमूर्ति कुमार द्वारा 4 अप्रैल, 2023 को मामले को अपने रोस्टर से जारी करने से पहले लगभग एक साल तक कोई आदेश नहीं दिया गया था।

आखिरकार, उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर के अपने आदेश में कहा, "हम बेहद हैरान हैं कि अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर आदेश को एक साल तक लंबित कैसे रखा जा सकता है। "

इसलिए, अदालत ने पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को मामले का विवरण प्राप्त करने और 8 जनवरी, 2024 तक शीर्ष अदालत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

हालांकि, पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आदेशों के अनुसार, न्यायमूर्ति कुमार ने इस साल चार अप्रैल को अपने रोस्टर से मामले को तब हटा दिया जब याचिकाकर्ता के वकील ने उन्हें सूचित किया कि वह (न्यायाधीश) पहले इसी धन शोधन मामले से जुड़े जमानत मामलों में से एक में वकील थे।

न्यायमूर्ति कुमार ने अपने आदेश में कहा था, ''इन परिस्थितियों में, माननीय मुख्य न्यायाधीश से उचित अनुमति लेने के बाद इस मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।"

यह घटनाक्रम 2017 के धनशोधन के एक मामले में राजंती देवी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में हुआ। वह संदीप यादव की पत्नी है, जिस पर प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) का सदस्य होने का आरोप है।

प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा भेजे गए एक पत्र के आधार पर मामला दर्ज किया था, जिसमें केंद्रीय एजेंसी को सूचित किया गया था कि यादव और अन्य ने अपनी आपराधिक गतिविधियों से अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बड़ी संपत्ति अर्जित की है।

न्यायमूर्ति कुमार के मामले से हटने के बाद एक अन्य एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह ने इसकी सुनवाई की।

न्यायमूर्ति सिंह ने याचिका खारिज कर दी जिसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष अपील की गई।

चूंकि शीर्ष अदालत 28 नवंबर को सुनवाई के लिए आने पर अपील पर विचार करने की इच्छुक नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने इसे वापस लेने का फैसला किया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता गौरव अग्रवाल, सिद्धार्थ झा, गौतम झा, निखिल सिंह और आकांक्षा शर्मा ने किया।

[आदेश पढ़ें]

Rajanti Devi vs Union of India.pdf
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Why did Patna High Court judge recuse one year after reserving order in anticipatory bail plea? Supreme Court