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[यस बैंक घोटाला] विशेष सीबीआई कोर्ट ने राणा कपूर की पत्नी, बेटियों को जमानत देने से इनकार किया

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराध में शामिल थे और महिलाओं या छोटे बच्चों की मां होने के नाते किसी भी तरह की छूट के पात्र नहीं हैं।

Bar & Bench

मुंबई की एक विशेष अदालत ने दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी, बिंदू कपूर और बेटियों राधा कपूर और रोशनी कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था जिसमें बिंदु और राधा कपूर को आरोपी बनाया गया था। हालांकि दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी।

विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जारी समन पर, दोनों आवेदक 4 सितंबर, 2021 को पेश हुए, जब अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।

पहली चार्जशीट में कपूर के साथ रोशनी को भी आरोपी बनाया गया था।

विशेष न्यायाधीश एसयू वडगांवकर ने 18 सितंबर को जमानत अर्जी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि महिलाओं के खिलाफ आरोप अन्य आरोपियों के साथ उनकी मिलीभगत है।

अदालत ने कहा, "अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए और समाज के व्यापक हित में, क्योंकि आरोपी/आवेदक ₹4000 करोड़ के विशाल सार्वजनिक धन को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने में शामिल हैं, आवेदन खारिज किए जाने योग्य हैं।"

इस कारण से न्यायालय ने इस तर्क पर विचार करने से भी इनकार कर दिया कि दो याचिकाकर्ता महिलाएं थीं और उनमें से एक छोटे बच्चों की मां थी।

अदालत ने कहा, "देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराध में शामिल आवेदक और उनके द्वारा किए गए अपराध का लाभ उठाना जारी रखते हैं, वे महिलाओं या छोटे बच्चों की मां होने के नाते किसी भी तरह के भोग और सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।"

उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए विशेष न्यायाधीश ने पत्नी और बेटियों को 23 सितंबर 2021 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

कपूर की पत्नी और बेटियों ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (गैर-जमानती अपराध के मामले में जमानत) के तहत जमानत की मांग करते हुए विशेष अदालत का रुख किया था।

सीबीआई का यह मामला था कि 14 आरोपियों ने यस बैंक और डीएचएफएल को धोखा देने के एक साझा उद्देश्य से आपराधिक साजिश रची।

यस बैंक के एमडी और सीईओ कपूर ने डीएचएफएल को अपने और अपने परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा नियंत्रित कंपनी के माध्यम से पर्याप्त अनुचित लाभ के बदले में धोखाधड़ी से वित्तीय सहायता प्रदान की।

न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तों ने लगभग ₹1,200 करोड़ के कॉर्पोरेट ऋण की आड़ में धोखाधड़ी और बेईमानी से अवैध राशि प्राप्त की है।

[आदेश पढ़ें]

Bindu_Kapoor_v__CBI_and_connected_petition.pdf
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[YES Bank scam] Special CBI Court refuses bail to wife, daughters of Rana Kapoor