Justice Jyoti Singh  
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस जीता

न्यायालय ने पिछले वर्ष पारित अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें उनकी यूपीएससी योग्यता पर सवाल उठाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया गया था।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश की पुष्टि की, जिसमें मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

अंतरिम आदेश 23 जुलाई, 2024 को जारी किया गया था, जिसमें गूगल और एक्स (पूर्व में ट्विटर) को 24 घंटे के भीतर ऐसे पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया था।

न्यायालय ने तर्क दिया था कि अंजलि बिड़ला के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जो भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी हैं।

उस समय, न्यायालय ने अज्ञात व्यक्तियों (जॉन डो प्रतिवादियों) को इस मुद्दे के संबंध में बिड़ला के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने से भी रोक दिया था।

मंगलवार को न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने इन निर्देशों की पुष्टि की।

न्यायालय ने कहा, "यह मुकदमा वादी (अंजलि बिड़ला) के पक्ष में सुनाया गया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को सोशल मीडिया पोस्ट हटाने/हटाने का निर्देश दिया गया है, जिनकी पहुँच इस न्यायालय द्वारा 23.07.2024 के आदेश के तहत दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुसार पहले ही अवरुद्ध कर दी गई है।"

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ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने और NEET UG पेपर लीक विवाद के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हो गया कि अंजलि बिरला अपने पिता के "शक्तिशाली पद" की वजह से IAS अधिकारी बनीं।

कई सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया गया कि अंजलि बिरला पेशे से एक मॉडल हैं और अपने पिता के "शक्तिशाली पद" की वजह से ही उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर ली।

हालांकि, अंजलि बिरला ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल "एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत संचालित किए जा रहे थे" और उन्हें और उनके पिता को बदनाम करने के इरादे से संचालित किए जा रहे थे।

सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावों के विपरीत, बिरला IAS नहीं हैं, बल्कि IRPS अधिकारी हैं। वह 2019 में UPSC परीक्षा में शामिल हुईं और अप्रैल 2021 में आयोग में शामिल हुईं। उन्होंने पिछले साल अपना अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया।

उन्होंने अंततः अपने खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने 16 एक्स अकाउंट का विवरण दिया, जिनके खिलाफ राहत मांगी गई थी, जिसमें यूट्यूबर ध्रुव राठी का पैरोडी अकाउंट भी शामिल है।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर बिरला की ओर से पेश हुए। कल उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि उसके अंतरिम आदेश के बाद, बिचौलियों (एक्स और गूगल) ने सोशल मीडिया पोस्ट हटा दिए हैं। उन्होंने न्यायालय से अपने अंतरिम आदेश की पुष्टि करने और मुकदमे का आदेश देने का भी आग्रह किया।

तदनुसार, न्यायालय ने बिरला के पक्ष में मुकदमे का आदेश दिया।

इसमें कहा गया है कि "वादी को बिचौलियों के ध्यान में कोई भी समान आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट लाने की छूट दी गई है, जो वादी के संज्ञान में आती है और पोस्ट हटाने के अनुरोध पर उसे हटा दिया जाएगा। अंतरिम निषेधाज्ञा की पुष्टि की जाती है।"

बिड़ला की ओर से अधिवक्ता संयम खेत्रपाल, आदित्य मनुबरवाला और लिसा सांकृत भी पेश हुए।

एक्स कॉर्प की ओर से अधिवक्ता अंकित परहार और अभिषेक कुमार उपस्थित हुए।

वकील नील मेसन, एकता शर्मा, प्रज्ञा जैन, सुरभि कटारे और प्रज्ञा जैन गूगल इंक की ओर से पेश हुए।

केंद्र सरकार के स्थायी वकील विनीत ढांडा और अमित तिवारी के साथ-साथ वकील हुसैन आदिल तकवी, सक्षम सेठी, श्वेता शांडिल्य, आकांशा चौधरी, मेधा हरिदास, आयुषी श्रीवास्तव और आयुष तंवर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Anjali_Birla_D_O_Shri_Om_Birla_Vs_X_Corp____Ors.pdf
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