Union Minister Jyotiraditya Scindia, Madhya Pradesh High Court
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका खारिज की

Bar & Bench

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में 2020 में राज्यसभा के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका को खारिज कर दिया [गोविंद सिंह बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य]।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि सिंधिया ने 2020 में अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले के बारे में जानकारी छिपाई थी।

न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने हालांकि कहा कि नामांकन पत्रों में खुलासे के उद्देश्य से केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने को लंबित आपराधिक मामले के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने फैसले में कहा, "आईपीसी की धारा 465, 468, 469, 471, 472, 474 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए पुलिस स्टेशन श्यामला हिल्स, भोपाल में प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ अपराध संख्या 176/2018 के तहत एफआईआर दर्ज करना लंबित मामले के दायरे में नहीं आता है और, इसलिए, एफआईआर के पंजीकरण के संबंध में जानकारी 1961 के नियमों के नियम 4ए के तहत निर्धारित फॉर्म-26 में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी।"

Justice Milind Ramesh Phadke

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने दायर की थी।

सिंह ने आरोप लगाया कि सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के रूप में (2020 में कांग्रेस से अलग होने के बाद) जालसाजी और संबंधित अपराधों के कथित कमीशन के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले का विवरण दबा दिया था।

सिंह ने कहा कि 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सिंधिया के खिलाफ इन अपराधों का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सिंह ने तर्क दिया कि सिंधिया ने भी सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार किया।

उच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि सिंधिया द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करते समय निचली अदालत ने इस आपराधिक मामले का संज्ञान नहीं लिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 2018 का निर्देश यह नहीं दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय ने पाया कि की गई कार्रवाई जांच शुरू करने या जांच उद्देश्यों के लिए सर्च वारंट जारी करने की प्रकृति में अधिक थी।

न्यायालय ने कहा कि यह केवल तभी होता है जब एक ट्रायल कोर्ट एक आपराधिक मामले का संज्ञान लेता है कि नामांकन पत्रों में उसी का खुलासा करना आवश्यक हो जाता है।

"नामांकन फॉर्म -26 में एफआईआर के पंजीकरण के तथ्य का स्पष्ट रूप से और निहित रूप से खुलासा नहीं करना 1951 के अधिनियम (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम) की धारा 123 के तहत प्रदान किए गए भ्रष्ट आचरण के बराबर नहीं कहा जा सकता है।

इन टिप्पणियों के साथ, चुनाव याचिका खारिज कर दी गई थी।

गोविंद सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जी चौधरी और कुबेर बोध तथा अधिवक्ता मानस दुबे ने पैरवी की।

वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ के साथ अधिवक्ता जुबिन प्रसाद और सौम्या पवैया ने सिंधिया का प्रतिनिधित्व किया।

[निर्णय पढ़ें]

Govind_Singh_v_Jyotiraditya_Scindia - MP High Court judgment.pdf
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Madhya Pradesh High Court dismisses Congress leader's petition challenging election of Jyotiraditya Scindia to Rajya Sabha