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मध्यप्रदेश HC ने पुलिस से कहा: गवाहो को बुलाने, त्वरित सुनवाई सुनिश्चित के लिए प्रत्येक मुकदमे के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं

कोर्ट ने डीजीपी और अभियोजन निदेशक को समन तामील करने और किसी विशेष मामले से संबंधित कोई भी जानकारी भेजने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के पहले के सुझाव पर गंभीरता से विचार करने को कहा।

Bar & Bench

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अभियोजन निदेशक को प्रत्येक आपराधिक मामले के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया है, ताकि ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके [विजेंद्र सिंह सिकरवार बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश]।

पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने डीजीपी और अभियोजन निदेशक को इस विषय पर एक कार्यशाला आयोजित करने और ऐसे व्हाट्सएप समूहों के निर्माण पर विशेषज्ञ सुझाव लेने को कहा।

अदालत के आदेश में कहा गया है, "इस न्यायालय का यह दृढ़ विश्वास है कि पुलिस महानिदेशक और निदेशक, अभियोजन गवाहों को बुलाने और गवाहों की सुरक्षा के दोहरे उद्देश्य के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की अवधारणा बनाने के बारे में सोचने के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों से एक कार्यशाला और सुझाव को गंभीरता से लेंगे।“

कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में दिए गए सुझावों को दोहराते हुए यह आदेश पारित किया।

पिछले साल के आदेश में, न्यायालय ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन को त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए शिकायतकर्ता, अभियोजन पक्ष के गवाहों, लोक अभियोजक और अन्य अधिकारियों के सदस्यों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पर विचार करने की सिफारिश की थी।

ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण गवाहों को अदालत में उनकी उपस्थिति की तारीख के बारे में पहले से सूचित करने के लिए एक तंत्र सुनिश्चित करना होगा। कोर्ट ने सुझाव दिया था कि कोर्ट क्लर्क या कोर्ट मुंशी सामान्य तरीके से व्यक्तिगत रूप से समन भेजने के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी समन पोस्ट कर सकते हैं।

न्यायालय अब इस पूर्व अनुशंसा पर कायम है।

कोर्ट ने 21 सितंबर के अपने आदेश में कहा, "इस अदालत को उम्मीद है कि इन अधिकारियों ने इस विचार पर जरूर विचार किया होगा, जिसमें इस अदालत ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सुझाव दिया था।"

कोर्ट ने अपने पहले के सुझावों में यह भी जोड़ा कि जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, तो ऐसे ग्रुप के निर्माण को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया जा सकता है।

अदालत ने बताया कि एक बार मुकदमा खत्म हो जाने पर, समूहों को हटाया जा सकता है।

कोर्ट ने अपने नवीनतम आदेश में कहा, "व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों की गोपनीयता और गरिमा/शालीनता बनाए रखी जाए, ताकि यह किसी अन्य उद्देश्य के बजाय केवल मुकदमे की सुविधा के लिए उपकरण के रूप में उपलब्ध हो सके।"

कोर्ट ने 2018 के एक हत्या के मामले से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। गवाहों के पेश न होने के कारण मामले की सुनवाई में देरी हुई है।

इसलिए, इसने ट्रायल कोर्ट को मामले को साप्ताहिक आधार पर पोस्ट करने के लिए सक्रिय कदम उठाने और मामले को स्थगित करने के लिए बचाव पक्ष के वकील द्वारा अपनाई गई किसी भी रणनीति से गंभीरता से निपटने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पाठक ने कहा कि जब गवाह निचली अदालतों के सामने नहीं आते हैं, तो इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर असर पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार गवाहों तक समन नहीं पहुंच पाता और पुलिस भी इसे कम महत्वपूर्ण काम मानती है।

इसलिए, इसने ट्रायल कोर्ट के मामलों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के अपने पहले के सुझावों को दोहराया।

अनुपालन पर मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी।

[आदेश पढ़ें]

Vijendra_Singh_Sikarwar_V__The_State_Of_Madhya_Pradesh.pdf
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