Madras High Court, Principal Bench
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मद्रास हाईकोर्ट ने युवाओ को अग्रिम जमानत की शर्त के रूप मे कक्षा को साफ करने और गांधी,कामराज,डॉ कलाम पर लिखने का निर्देश दिया

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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में चार कॉलेज छात्रों को अग्रिम जमानत की शर्तों के रूप में एक सप्ताह के लिए स्कूल की कक्षाओं को साफ करने और महात्मा गांधी, के कामराज और डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के प्रकाशित कार्यों पर निबंध लिखने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति आरएमटी टीका रमन ने उन चारों को अग्रिम जमानत दे दी, जिन पर तमिलनाडु पुलिस ने इस साल की शुरुआत में अगस्त में एक स्कूल रिट्रीट फेस्टिवल के दौरान संगीत के चयन को लेकर कुछ जूनियर छात्रों के साथ हुए विवाद के बाद उनके पूर्व स्कूल में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था।

न्यायाधीश ने सभी चार आरोपियों को, जो घटना के समय बारहवीं कक्षा के छात्र थे, प्रत्येक को 1000 रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया और यरकौड में मोंटफोर्ड एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल की कम से कम चार कक्षाओं को साफ करने के लिए जहां वे घटना के समय पढ़ रहे थे।

कोर्ट ने कहा, "तदनुसार, सभी याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी की स्थिति में या उनकी उपस्थिति पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है (ए) सभी याचिकाकर्ताओं को मोंटफोर्ट एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल, यरकौड के हेड मास्टर के सामने उपस्थित होना आवश्यक है और प्रत्येक याचिकाकर्ता को 1000/- रुपये की राशि का बांड भरना होगा; (बी) कक्षाओं (प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 4 कक्षा कक्ष) को ब्लैक बोर्ड, टेबल, बेंच और फर्श सहित एक सप्ताह तक साफ करना और साफ रखना। (सी) हस्तलिखित (कम से कम चार पेज) नोट्स तैयार करने के लिए स्कूल की लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी में समय बिताएं - (i) महात्मा गांधी के अंशों से अहिंसा, (ii) पूर्व मुख्यमंत्री श्री के. कामराज द्वारा प्रचारित शैक्षिक योजनाएं और (iii) डॉ. अब्दुल कलाम का सपना और दृष्टिकोण।"

29 सितंबर को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति टीका रमन ने प्रत्येक छात्र को अहिंसा पर महात्मा गांधी के लेखन को पढ़ने और टीएन के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के प्रकाशित कार्यों का अध्ययन करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने सभी चार छात्रों को निर्देश दिया कि वे इस तरह के लेखन से जो कुछ भी सीखा है उस पर कम से कम चार पृष्ठ लिखें और इसे अपने अल्मा मेटर के हेड मास्टर को जमा करें। न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी द्वारा लिखे गए निबंधों को स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए और एक साल तक वहां प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति टीका रमन ने आरोपियों को साहित्यिक चोरी के खिलाफ भी आगाह किया और कहा कि उन्हें अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए और उन्हें हाथ से लिखना चाहिए और उन्हें कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर टाइप नहीं करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे "Google से कॉपी पेस्ट न करें।"

मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने बारहवीं कक्षा के कुछ अन्य छात्रों के साथ रिट्रीट कार्यक्रम के दौरान दसवीं कक्षा के कुछ छात्रों के साथ इस बात पर असहमति जताई थी कि पहले किसकी पसंद के गाने बजाए जाएं।

कुछ दिनों बाद, आरोपियों ने कथित तौर पर दसवीं कक्षा के छात्रों के साथ मारपीट की और स्कूल छात्रावास के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की।

इस घटना में कई छात्र और कर्मचारी भी घायल हो गए। स्कूल अधिकारियों ने शिकायत दर्ज की और पुलिस ने आरोपी छात्रों पर दंगा, आपराधिक अतिक्रमण, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम आदि के तहत मामला दर्ज करते हुए एफआईआर दर्ज की।

[आदेश पढ़ें]

Selva_Muthukumar_v_State.pdf
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Madras High Court directs four youth to clean classrooms and write on Gandhi, Kamaraj, Dr. Kalam as conditions for anticipatory bail