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मद्रास उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की वैधानिक जमानत याचिका खारिज की

Bar & Bench

मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी अंकित तिवारी द्वारा दायर वैधानिक जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने रिश्वत के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया था।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति एम धंदापानी ने 15 मार्च को दिए गए आदेश में तिवारी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक स्थानीय अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत मांगने वाले आवेदक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, वर्तमान मामले में, डीवीएसी अब तक आरोप पत्र दायर करने में विफल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को मामले में जांच पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी जब डीवीएसी को 55 दिन की जांच करनी थी।

न्यायमूर्ति धंदापानी ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के हाथ बंधे हुए थे और यह सबसे अच्छा था कि तिवारी इस बारे में स्पष्टीकरण मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करें कि उनकी जमानत याचिका के संदर्भ में इस तरह के रोक की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा, "हालाँकि याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन करना होता है, ऐसे में इस कोर्ट को मुश्किल स्थिति में डाल दिया जाता है। जहां अनुच्छेद 21 को लागू करने और याचिकाकर्ता को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से प्रतिवादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उन्हें आरोप पत्र दाखिल करने से रोक दिया था, लेकिन जिसके लिए डिफ़ॉल्ट जमानत की वर्तमान स्थिति उत्पन्न नहीं होती। बहुत सम्मान के साथ, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक का एक व्यापक आदेश दिया गया है, तो उस आदेश की जिस तरीके से व्याख्या की गई है, उसके अलावा किसी अन्य तरीके से व्याख्या करना न केवल असम्मान का कार्य होगा। लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय की भी अवमानना होगी जिसमें इस न्यायालय को पक्षकार नहीं होना चाहिए।"

तिवारी को डीवीएसी ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया था।

इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग की थी ।

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर 25 जनवरी को नोटिस जारी किया था और डीवीएसी द्वारा जांच पर भी रोक लगा दी थी।

इस साल छह फरवरी को तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले की एक विशेष अदालत ने वैधानिक जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

अंकित तिवारी की ओर से एडवोकेट जी करुप्पासामी पांडियन पेश हुए।

प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ए तिरुवाडी कुमार पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Ankit Tiwari vs State.pdf
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Madras High Court dismisses statutory bail plea of ED officer Ankit Tiwari