मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता श्रीकांत और कृष्णा को जमानत दे दी, जिन्हें हाल ही में इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने निजी उपभोग के लिए कोकीन खरीदी थी [कृष्णा @ कृष्णकुमार बनाम राज्य और संबंधित मामला]।
न्यायमूर्ति एम. निर्मल कुमार ने दोनों अभिनेताओं को 10,000 रुपये के मुचलके और दो जमानतदारों सहित कई शर्तों के अधीन ज़मानत दी।
उन्हें चल रही जाँच में सहयोग करने और अगले दो हफ़्तों तक हर सुबह 10:30 बजे पुलिस के सामने पेश होने का भी आदेश दिया गया।
दोनों अभिनेताओं पर स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 8(सी), 22(बी), 27 और 29(1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।
पृष्ठभूमि की बात करें तो, पुलिस ने इससे पहले नुंगमबक्कम के एक बस स्टॉप से प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जब उसे सूचना मिली थी कि उसके पास कोकीन हो सकती है।
कुमार के पास से कथित तौर पर एक ग्राम कोकीन बरामद की गई थी। बताया जा रहा है कि कुमार ने खुलासा किया कि उसे यह ड्रग जॉन नाम के एक घानाई नागरिक ने दी थी। जॉन को कुमार की मदद से होसुर बस स्टॉप से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने जॉन के पास से कोकीन के 10 पैकेट जब्त किए, जिनका वजन 1 ग्राम था।
जांच के दौरान, कुमार और जॉन ने कथित तौर पर बताया कि ये दोनों अभिनेता उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने उनसे कोकीन खरीदी थी। इस जानकारी के आधार पर, दोनों को जून के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार कर लिया गया।
शरीर में कोकीन का पता लगाने के लिए किए गए मेडिकल परीक्षण में श्रीकांत के लिए कोकीन पॉजिटिव आया, लेकिन कृष्णा के लिए नेगेटिव।
दोनों अभिनेताओं ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। श्रीकांत ने कहा कि अगर उनके शरीर में कोकीन था भी, तो यह संयोगवश और अनजाने में हुआ था। अदालत ने उनकी दलील दर्ज की कि वह अपने काम के दौरान कई लोगों से मिलते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इन मुलाकातों के दौरान उन्हें परोसे गए खाने में कोकीन मिला हो या नहीं।
कृष्णा के वकील ने बताया कि मेडिकल परीक्षण से पता चला है कि उनके शरीर में कोकीन नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कृष्णा पर केवल एक सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जो सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है।
दोनों अभिनेताओं ने आगे कहा कि किसी भी मामले में, आरोप यह है कि उन्होंने निजी उपभोग के लिए कोकीन खरीदी थी (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं), जिससे उन्हें ज़मानत मिल सकती है।
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Madras High Court grants bail to actors Srikanth, Krishna in drug case