Madras High Court and Formula 4  
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मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई में फॉर्मूला 4 रात्रि रेस पर रोक लगाने से किया इनकार

भाजपा प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने एसडीएटी और निजी आयोजक को दौड़ आयोजित करने से रोकने के लिए एक जनहित याचिका दायर की।

Bar & Bench

मद्रास उच्च न्यायालय ने इस वर्ष 31 अगस्त और 1 सितम्बर को चेन्नई में होने वाली फार्मूला 4 नाइट स्ट्रीट रेस प्रतियोगिता पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीके कृष्णकुमार और पीबी बालाजी की पीठ ने तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण (एसडीएटी) और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड (आरपीपीएल) को रेस आयोजित करने के लिए हरी झंडी दे दी।

तमिलनाडु के महाधिवक्ता पीएस रमन द्वारा मौखिक रूप से दिए गए इस आश्वासन के बाद कि फेडरेशन इंटरनेशनेल डी ल ऑटोमोबाइल (एफआईए) होमोलोगेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना रेस आयोजित नहीं की जाएगी, न्यायालय ने अनुमति दे दी।

न्यायालय भाजपा प्रवक्ता एएनएस प्रसाद द्वारा एसडीएटी और निजी आयोजक कंपनी को रेस आयोजित करने से रोकने के लिए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील वी राघवचारी ने तर्क दिया कि आयोजकों ने 3.7 किलोमीटर लंबा सर्किट बनाया था जो शहर की चार मुख्य सार्वजनिक सड़कों पर फैला हुआ था। राघवचारी ने तर्क दिया कि चूंकि रेस कारों में शक्तिशाली इंजन थे, इसलिए आयोजकों को सार्वजनिक सड़कों को नुकसान न पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए एफआईए से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

आरपीपीएल की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल पीएस रमन और वरिष्ठ वकील पीआर रमन ने कोर्ट को बताया कि एफआईए होमोलोगेशन सर्टिफिकेट रेस से एक दिन या कुछ घंटे पहले ही जारी किया जाता है।

एजी ने कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया कि एफआईए से सर्टिफिकेट के बिना रेस आयोजित नहीं की जाएगी।

इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इस आयोजन को "अनुमति देने के लिए इच्छुक" है।

[आदेश पढ़ें]

ANS_Prasad_vs_SDAT.pdf
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Madras High Court refuses to halt Formula 4 night race in Chennai