Madras High Court and Tamil  
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मद्रास उच्च न्यायालय ने अदालती भाषा के रूप में तमिल को लेकर वकीलों के अनिश्चितकालीन अनशन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

Bar & Bench

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिल को उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे वकीलों के एक समूह द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन के संबंध में कोई आदेश या निर्देश पारित करने से बुधवार को इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि यह कार्यपालिका और प्रदर्शनकारी वकीलों के बीच राजनीतिक मामला है और इसलिए न्यायिक आदेश पारित करने के लिए कोई जगह नहीं है।

पीठ ने सुझाव दिया कि बार के सदस्यों को इस मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकार के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए।

CJ SV Gangapurwala and Justice D Bharatha Chakravarthy

अदालत ने यह टिप्पणी वकील के. बालू द्वारा पीठ को यह सूचित करने के लिए तत्काल उल्लेख करने के बाद की कि कुछ वकील आठ दिनों से अनशन पर हैं और 91 वर्षीय वकील सहित उनमें से दो को मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा क्योंकि उपवास के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया।

बालू ने अदालत से आग्रह किया कि कम से कम तमिलनाडु सरकार को मौखिक निर्देश पारित किया जाए ताकि विरोध करने वालों के साथ बातचीत शुरू की जा सके।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश गंगापुरवाला ने कहा कि वह बालू की चिंता को समझते हैं, लेकिन अदालत के लिए कोई आदेश पारित करना संभव नहीं है।

इस साल 20 फरवरी को न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश की अध्यक्षता वाले एकल न्यायाधीश ने वकील जी भागवत सिंह को चेन्नई के एग्मोर के राजारत्नम स्टेडियम में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की अनुमति दी थी, इस शर्त पर कि इस तरह के उपवास के कारण कानून व्यवस्था की समस्या या हिंसा की कोई घटना नहीं होगी।

सिंह ने उस समय अदालत को बताया था कि उपवास में लगभग 25 लोगों के भाग लेने की संभावना है और इसमें भाग लेने से कानून और व्यवस्था की कोई समस्या पैदा नहीं होगी।

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Madras High Court refuses to interfere with lawyers' indefinite fast for Tamil as court language