मद्रास उच्च न्यायालय ने 1992 में धर्मपुरी जिले के वाचथी गांव में आदिवासियों के खिलाफ बलात्कार और क्रूरता के मामले में तमिलनाडु के वन और राजस्व विभाग के पूर्व कर्मियों सहित 215 दोषियों द्वारा दायर अपील को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने 215 दोषियों को दी गई सजा के खिलाफ 2011 से लंबित आपराधिक अपीलों पर फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने सत्र अदालत को सभी दोषियों की हिरासत सुरक्षित करने के लिए "तुरंत" कदम उठाने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने राज्य सरकार को उन 18 महिलाओं को ₹10 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया, जिनके साथ राज्य के अधिकारियों ने बलात्कार किया था। कोर्ट ने कहा कि घटना के बाद मारे गए तीन पीड़ितों के परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।
राज्य को उन अधिकारियों से मुआवज़ा राशि का 50 प्रतिशत वसूलने का आदेश दिया गया था जिन्हें मामले में बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी।
न्यायालय ने कहा कि पीड़ितों के परिवारों के लिए कल्याणकारी उपाय और नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए और वाचथी में रहने वाले आदिवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
इस साल फरवरी में न्यायाधीश ने 126 वन कर्मियों, 84 पुलिस कर्मियों और 5 राजस्व अधिकारियों द्वारा दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ऐसा करने के बाद, न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने "क्षेत्र की स्थलाकृति को समझने" के लिए स्थानीय निरीक्षण के लिए वाचथी गांव का भी दौरा किया था।
20 जून 1992 को, तमिलनाडु के वन और राजस्व विभाग के कर्मियों ने वाचाथी में प्रवेश किया, यह दावा करते हुए कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध रूप से चंदन की लकड़ी की कटाई और तस्करी की जा रही थी, और इसमें ग्रामीण शामिल थे। ग्रामीणों ने दावा किया कि अधिकारियों ने घरों में तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ क्रूरता की और मवेशियों को नष्ट कर दिया।
कुछ दिनों बाद, छापे के दौरान 18 महिलाओं ने बलात्कार होने का दावा किया।
1995 में, सीपीआई (एम) द्वारा दायर एक याचिका के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी।
घटना के लगभग 20 साल बाद 29 सितंबर, 2011 को ट्रायल कोर्ट ने चार आईएफएस अधिकारियों, 84 पुलिस कर्मियों और 5 राजस्व कर्मियों सहित 126 वन कर्मियों को दोषी ठहराया।
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