Allahabad High Court  
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महाकुंभ यातायात: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वकीलों को कोई बाधा न पहुंचे

शहर में यातायात प्रतिबंधों के कारण पिछले कुछ सप्ताह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विभिन्न मामलों की सुनवाई स्थगित हो रही है।

Bar & Bench

उत्तर प्रदेश में चल रहे कुंभ मेले के कारण उत्पन्न भारी यातायात जाम के बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि प्रयागराज में प्राधिकारियों को न्यायालय परिसर में वकीलों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।

शहर में यातायात प्रतिबंधों के कारण पिछले कुछ हफ्तों से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विभिन्न मामलों की सुनवाई स्थगित हो रही है।

इस पर ध्यान देते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने कहा कि अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि उच्च न्यायालय के कामकाज को ठप नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने 6 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि न्यायालय के समय में वकीलों की आवाजाही में कोई भी बाधा न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को बाधित करती है।

न्यायालय ने कहा, "हालांकि यह न्यायालय समझता है कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोगों के आने-जाने के कारण यह एक असामान्य स्थिति है, लेकिन पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विद्वान वकीलों की न्यायालय में आवाजाही में कोई बाधा न आए और इससे न्यायालय का कामकाज प्रभावित न हो।"

Justice JJ Munir

न्यायालय ने स्थिति से निपटने के लिए विशेष उपाय करने का आह्वान किया तथा निर्देश दिया कि रजिस्ट्रार (अनुपालन) द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के माध्यम से प्रयागराज पुलिस आयुक्त को अपना आदेश संप्रेषित किया जाए।

न्यायालय ने उस स्थिति पर ध्यान दिया जब एक मामले में वकील यातायात जाम के कारण समय पर न्यायालय नहीं पहुंच सके।

न्यायाधीश ने कहा, "इस मामले को दो बार सुबह 10 बजे पोस्ट किया गया तथा एक पक्ष या दूसरे पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध के कारण स्थगित करना पड़ा कि वे शहर में अत्यधिक यातायात जाम की स्थिति के कारण समय पर न्यायालय नहीं पहुंच सके।"

[आदेश पढ़ें]

Harkhu_And_2_Others_v_State_of_UP_and_8_Others.pdf
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Maha Kumbh traffic: Allahabad High Court asks authorities to ensure lawyers are not obstructed