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गांधी के परपोते ने UP शिक्षक द्वारा छात्रो से मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए कहने के केस मे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शिक्षक के निर्देश पर एक मुस्लिम बच्चे को उसके सहपाठियों द्वारा पीटे जाने की हालिया घटना के खिलाफ शिकायत उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ उस मामले की सुनवाई करेगी, जिसने घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद पैदा कर दिया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने वकील शादान फरासत के माध्यम से दायर की है।

जिले के खुब्बापुर गांव में जिस निजी स्कूल की बात हो रही है, उसे सील कर दिया गया है।

शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने लड़के की आस्था का हवाला दिया था और मुस्लिम बच्चों के बारे में अपमानजनक बातें कही थीं, साथ ही उसके सहपाठियों से उसे जोर से पीटने के लिए कहा था।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस से उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने को कहा था। बाल अधिकार निकाय ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से भी जवाब मांगा था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी घटना का स्वत: संज्ञान लिया था और उत्तर प्रदेश राज्य और राज्य के पुलिस महानिदेशक से प्रतिक्रिया मांगी थी।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, त्यागी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (चोट पहुंचाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हालाँकि, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

इस बीच, त्यागी ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि भले ही उन्होंने गलती की हो, लेकिन इस घटना में कोई सांप्रदायिक कोण नहीं है।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, त्यागी ने कहा,

"मैंने गलती की, लेकिन इसका कोई हिंदू-मुस्लिम मकसद नहीं था। बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं किया था और मेरा इरादा यह सुनिश्चित करना था कि वे (पाठ) याद कर लें... मैं उठ नहीं सकी, इसलिए मैंने कुछ बच्चों से पूछा उसे दो-चार थप्पड़ मारो ताकि वह पढ़ना शुरू कर दे।”

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Mahatma Gandhi's great grandson moves Supreme Court over Uttar Pradesh teacher asking students to slap Muslim classmate