Kerala High Court
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मलयाली दत्तक माता-पिता ने पंजाब से किशोर बेटी को गोद लेने को रद्द करने के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने एक (अब) किशोरी बेटी को गोद लेने वाले मलयाली माता-पिता की याचिका पर फैसला करने में मदद के लिए बुधवार को एक न्यायमित्र नियुक्त किया।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने वकील पार्वती मेनन को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया और कहा कि मामले में गंभीर कानूनी और तथ्यात्मक चिंताएं शामिल हैं।

अदालत ने कहा कि गोद ली गई बेटी अब बच्चा नहीं है और हाल ही में 18 साल की हुई है।

अदालत को बताया गया कि वह वर्तमान में एक महिला गृह में रह रही है क्योंकि उसके दत्तक माता-पिता ने उसे "छोड़ दिया" और वह पंजाब लौटना चाहती है, जहां से उसे गोद लिया गया था।

अदालत ने चिंता व्यक्त की कि चूंकि लड़की वयस्कता (18 वर्ष) की आयु तक पहुंच गई है, इसलिए इस बारे में अनिश्चितता है कि भविष्य में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।

इसलिए, इसने पार्वती मेनन को न्यायालय की सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया।

इसके अतिरिक्त, सरकारी वकील विद्या कुरियाकोस को निर्देश दिया गया कि वह लड़की की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए महिला और बाल कल्याण विभाग से परामर्श करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह आगे एक पूर्ण जीवन जीती है।

सरकारी वकील ने बुधवार को कहा था कि लड़की ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है लेकिन अब वह पढ़ाई नहीं कर रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि लड़की अपने गृह राज्य पंजाब लौटना चाहती है, क्योंकि वह केरल में परित्यक्त और बेसहारा महसूस कर रही थी।

इस बीच, दत्तक माता-पिता के वकील एस निर्मल ने कहा कि दत्तक माता-पिता ने अपनी बेटी के साथ समायोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। हालांकि, वह खुद को उनके बच्चे के रूप में पहचान नहीं सकी, जिससे वर्तमान स्थिति पैदा हुई, अदालत को सूचित किया गया।

इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

[आदेश पढ़ें]

xxxxxxx___Anr__v_Child_Welfare_Committee.pdf
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Malayali adoptive parents move Kerala High Court to annul adoption of teenage daughter from Punjab