Lt. Col. Prasad Purohit, Bombay High Court 
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मालेगांव ब्लास्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की डिस्चार्ज याचिका खारिज की

जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की पीठ ने आरोपमुक्ति के आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि पुरोहित ड्यूटी पर नहीं थे, जब वह अभिनव भारत की बैठकों में भाग ले रहे थे, जहां विस्फोटों की साजिश रची गई थी।

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित द्वारा 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले से आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की पीठ ने आरोपमुक्ति के आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि पुरोहित ड्यूटी पर नहीं थे, जब वह अभिनव भारत की बैठकों में भाग ले रहे थे, जहां विस्फोटों की साजिश रची गई थी।

खंडपीठ ने कहा “हमने देखा है कि वह ड्यूटी पर नहीं था। और यह कि उसे बम विस्फोट करने का जिम्मा नहीं दिया गया था।"

पुरोहित, एक सेवारत सेना अधिकारी, को मामले में एक अभियुक्त के रूप में पेश किया गया था, यह पता चलने के बाद कि उन्होंने अभिनव भारत नामक एक समूह की बैठकों में भाग लिया था।

एनआईए की ओर से पेश हुए विशेष वकील संदेश पाटिल ने तर्क दिया कि जो भी तर्क दिया गया है वह मुकदमे का मामला है और पुरोहित इसे विशेष एनआईए अदालत के समक्ष उठा सकते हैं।

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Malegaon Blast: Bombay High Court rejects discharge plea of Lt. Colonel Prasad Purohit