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दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति पर सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

दिल्ली की एक अदालत ने 30 अप्रैल को दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की गई।

Bar & Bench

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

सिसोदिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे मामले दोनों में जमानत मांगी है।

दिल्ली की एक अदालत ने 30 अप्रैल को दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की गई।

याचिका को आज तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेखित किया गया था लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस पर शुक्रवार, 3 मई को सुनवाई की जाएगी।

सिसौदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है।

इस मामले में यह आरोप शामिल है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब लाइसेंस देने में मिलीभगत की थी। आरोपी अधिकारियों पर कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है।

यह दूसरी बार था जब ट्रायल कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी। 28 अप्रैल, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा।

इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका का दूसरा दौर दायर किया, जिसे इस सप्ताह की शुरुआत में खारिज कर दिया गया।

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Manish Sisodia moves Delhi High Court for bail in CBI and ED cases on Delhi Excise Policy