सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर चैनल के प्रसारण लाइसेंस को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन की अपील पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। [मध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ]।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और विक्रम नाथ की बेंच ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह सरकार द्वारा भरोसा की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को अदालत के सामने पेश करे और मामले को 15 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
कोर्ट ने अंतरिम राहत की याचिका पर नोटिस भी जारी किया।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "हमने आदेश देखा, वे कहते हैं कि बहुत अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं।"
MediaOne की अपील ने केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी है जिसने केंद्र सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा था।
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