Mehmood Pracha  
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वकील महमूद प्राचा दिल्ली दंगों के आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, कोई हितों का टकराव नहीं: दिल्ली बार काउंसिल

एसपीपी अमित प्रसाद ने इससे पहले दिल्ली की ट्रायल कोर्ट को बताया कि महमूद प्राचा दिल्ली दंगा मामले मे आरोपियो का प्रतिनिधित्व करना जारी नहीं रख सकते, क्योंकि प्राचा को गवाह के तौर पर बुलाया जा सकता है।

Bar & Bench

दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अधिवक्ता महमूद प्राचा को दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी अपने मुवक्किल तस्लीम अहमद का प्रतिनिधित्व करने से रोकने के लिए कोई हितों का टकराव नहीं है।

बुधवार को सुनाए गए आदेश में, बीसीडी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि महमूद प्राचा को दिल्ली दंगा मामले में अभियुक्तों के वकील के रूप में पेश होने से रोकने का कोई नियम नहीं है, भले ही प्राचा का नाम गवाह के बयान में लिया गया हो।

"काउंसिल का मानना ​​है कि जहां तक ​​वकील का सवाल है, हितों का कोई टकराव नहीं है। उसे गवाह बनाना या न बनाना अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है, लेकिन जहां तक ​​मामले का सवाल है, वह अपने मुवक्किल का बहुत अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो उसे इस मामले में वकील के तौर पर नियुक्त करना चाहता है। अनुमान के आधार पर, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह गवाह होगा या नहीं। अन्यथा भी, ऐसा प्रतीत होता है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के नियम किसी वकील को पेश होने से नहीं रोकते हैं, भले ही किसी गवाह ने किसी बयान में उसका नाम लिया हो। इसलिए, इसे देखते हुए, एलडी कोर्ट को तदनुसार सूचित किया जा सकता है।"

अधिवक्ता आरएचए सिकंदर, जतिन भट्ट, सनावर और फैसल मोहम्मद ने महमूद प्राचा का प्रतिनिधित्व किया, जो स्वयं भी बीसीडी के समक्ष उपस्थित हुए।

दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद द्वारा प्रस्तुत इस बात पर ध्यान दिया कि प्राचा को दिल्ली दंगों के मामलों में गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है, जिसके बाद बीसीडी को इस पहलू पर अपनी राय देने के लिए बुलाया गया था।

इस संबंध में, प्रसाद ने अदालत को सूचित किया था कि स्मिथ नामक एक गवाह ने अपने बयान में प्राचा का नाम लिया था।

इसलिए, प्रसाद ने तर्क दिया था कि प्राचा अब इस मामले में वकील के रूप में पेश नहीं हो सकते क्योंकि इसमें हितों का टकराव हो सकता है।

उस समय, ट्रायल कोर्ट ने नोट किया था कि अभियुक्त ने इस बात पर जोर दिया था कि हितों के टकराव के आरोपों से अवगत होने के बावजूद, प्राचा द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।

इसलिए, ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अमिताभ रावत ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार बीसीडी पर छोड़ दिया था।

इसी आदेश में ट्रायल कोर्ट ने एसपीपी प्रसाद के खिलाफ अनियमितता के बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाने के लिए प्राचा की भी आलोचना की थी।

[बीसीडी आदेश पढ़ें]

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Advocate Mehmood Pracha can represent Delhi Riots accused, no conflict of interest: Delhi Bar Council