High Court of Jammu & Kashmir, Srinagar  
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खेल आरक्षण का दावा करने के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी पर्याप्त नहीं: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय

कोर्ट ने कहा स्पोर्ट्स कोटा सरकार द्वारा नीति है और शैक्षणिक संस्थानो द्वारा इसका उपयोग व्यक्तियो के लिए सीटो का एक विशेष प्रतिशत आरक्षित करने के लिए किया जाता है जिन्होंने खेलो मे उत्कृष्टता हासिल की

Bar & Bench

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी खिलाड़ी जम्मू-कश्मीर खेल नीति के तहत आरक्षण का हकदार नहीं होगा। [सुहैब साहिल बनाम यूटी थ्रू जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल]।

न्यायमूर्ति राजेश सेखरी ने कहा कि आरक्षण केवल उन्हीं खिलाड़ियों को उपलब्ध है जिन्होंने न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है बल्कि किसी विशेष खेल में कुशल या उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

कोर्ट ने टिप्पणी की, 'स्पोर्ट्स कोटा' सरकार द्वारा तैयार की गई एक नीति है और इसका उपयोग शैक्षिक संस्थानों द्वारा खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने वाले व्यक्तियों के लिए सीटों का एक विशेष प्रतिशत आरक्षित करने के लिए किया जाता है।

यह जोड़ा गया, "वह खिलाड़ी जिसने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भाग लिया हो और प्रथम तीन स्थानों में से एक स्थान प्राप्त किया हो या प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम का सदस्य हो या उक्त नियमों से जुड़ी अनुसूची I में उल्लिखित किसी भी खेल या खेल में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में एक ही अनुशासन में दो या अधिक बार भाग लिया है, उसे उत्कृष्ट दक्षता वाला उम्मीदवार माना जाता है।“

अदालत बॉल बैडमिंटन खिलाड़ी सुहैब साहिल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके पीएचडी कार्यक्रम में स्पोर्ट्स कोटा के तहत आरक्षित सीट के दावे को इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने खारिज कर दिया था।

जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल ने विश्वविद्यालय को बताया था कि साहिल ने राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक ही भागीदारी की थी और इसलिए, वह खेल श्रेणी के तहत चयन के लिए पात्र नहीं था।

अदालत के समक्ष साहिल का तर्क था कि खेल परिषद को केवल उसके प्रमाणपत्र का सत्यापन करना था न कि उसे चयन के लिए अयोग्य घोषित करना था।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया:

"क्या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन, स्थिति, दक्षता या प्रतिभा की परवाह किए बिना, जम्मू-कश्मीर खेल नीति के तहत आरक्षण का हकदार है?"

जम्मू-कश्मीर खेल नीति की जांच करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि इसमें पेशेवर पाठ्यक्रमों या कॉलेजों में आरक्षण के नियमन और 'उत्कृष्ट खिलाड़ियों' को नियुक्तियों, पुरस्कार और वित्तीय सहायता के लिए व्यापक दिशानिर्देश शामिल हैं।

हालाँकि न्यायालय ने माना कि खेल नीति राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल भागीदारी के लिए आरक्षण का संकेत देती है, लेकिन इसने खेल नियमों, 2008 में उत्कृष्ट प्रवीणता के जम्मू-कश्मीर प्रमाणन के तहत "उत्कृष्ट दक्षता" रखने वाले उम्मीदवारों की परिभाषा पर भी गौर किया।

Definition of Candidates with "outstanding proficiency”

वर्तमान मामले में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा या टीम स्पर्धा में भाग नहीं लिया था और पहले तीन स्थानों में से एक भी हासिल नहीं किया था।

इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि खेल परिषद द्वारा विश्वविद्यालय को भेजा गया संचार नियमों का उल्लंघन नहीं था।

इस तर्क पर कि उनका प्रमाणपत्र केवल प्रमाणीकरण के लिए खेल परिषद को भेजा गया था, कोर्ट ने कहा,

"जम्मू-कश्मीर खेल नीति के नियम 6.3.3 को पढ़ने से पता चलता है कि खेल परिषद को सौंपी गई भूमिका किसी खेल प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता या वास्तविकता की जांच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी की पात्रता को प्रमाणित करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है। दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी-स्पोर्ट्स काउंसिल यह सत्यापित करने और प्रमाणित करने के लिए बाध्य है कि क्या उम्मीदवार को जारी किए गए प्रमाण पत्र सरकार की प्रचलित नीति के दायरे में आते हैं।"

अंत में, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता खेल श्रेणी के तहत चयन के लिए पात्र नहीं है और याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बीए बसीर और अधिवक्ता फलक बशीर उपस्थित हुए।

सरकारी वकील जहांगीर डार ने जम्मू-कश्मीर खेल परिषद का प्रतिनिधित्व किया।

उप महाधिवक्ता सैयद मुसैद ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व किया।

अधिवक्ता अशरफ वानी ने एक निजी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया

[निर्णय पढ़ें]

Suhaib_Sahil_vs_UT_JK_Sports_Council (1).pdf
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Mere participation at national level not enough to claim sports reservation: Jammu & Kashmir High Court