transplantation of human organs 
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बीमार पिता को लिवर दान करने की अनुमति के लिए नाबालिग लड़की ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

एक 17 वर्षीय लड़की ने अपने पिता को अपने लीवर का एक हिस्सा दान करने के लिए मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम, 2014 के अनुसार 18 वर्ष की निचली आयु सीमा से छूट मांगी।

Bar & Bench

एक नाबालिग लड़की ने अपने बीमार पिता को अपने लीवर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। [देवानंद पीपी बनाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, केरल सरकार और अन्य]

न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने बुधवार को सरकारी याचिकाकर्ता को इस मामले पर निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर, 2022 की तारीख तय की।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता एक 17 वर्षीय लड़की है जिसका अदालत के समक्ष उसकी मां द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता के पिता लीवर की बीमारी के कारण गंभीर स्थिति में हैं और डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लीवर प्रत्यारोपण ही एकमात्र उपाय है।

नाबालिग याचिकाकर्ता की दलील में यह प्रस्तुत किया गया है कि वह अपने पिता को अपने लीवर का एक हिस्सा दान करने के लिए तैयार और इच्छुक है और उसके अंगों को दान करने में कोई चिकित्सीय बाधा नहीं है।

हालांकि, मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम, 2014 के नियम 18 के अनुसार, दाता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि बेटी होने के नाते, वह अपने पिता को अपने लीवर का एक हिस्सा दान करने को तैयार है, जो केवल 48 वर्ष का है और घर का एकमात्र कमाने वाला है।

हालांकि, अस्पताल के अधिकारी उसे दाता बनने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि कानून नाबालिग को जीवित अंग का दाता बनने की अनुमति नहीं देता है।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने अदालत से एक घोषणा की मांग की कि उसे नियमों के नियम 18 के तहत निर्धारित आयु प्रतिबंध से छूट दी जा सकती है ताकि वह अपने पिता को अपने जिगर का एक हिस्सा दान कर सके।

उसने संबंधित अस्पताल के अधिकारियों को आवश्यक प्रत्यारोपण प्रक्रिया करने के निर्देश देने की भी मांग की है, जैसे कि याचिकाकर्ता एक वयस्क व्यक्ति है, बशर्ते कि वह दाता बनने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हो।

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Minor girl moves Kerala High Court seeking permission to donate her liver to ailing father