Allahabad High Court, UP Police  
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अपनी ड्यूटी निभा रहे वकील के साथ दुर्व्यवहार करना अदालत की अवमानना ​: इलाहाबाद हाईकोर्ट

कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के DGP को निर्देश दिया वे सभी पुलिस अधिकारियो के लिए एक सर्कुलर जारी करे जिसमे कहा जाए कि राज्य के कानूनी अधिकारियो के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार अदालत की अवमानना ​​माना जाएगा

Bar & Bench

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोर्ट की कार्यवाही के दौरान वकील के साथ कोई भी दुर्व्यवहार कोर्ट की अवमानना ​​माना जाएगा, क्योंकि वे कोर्ट के अधिकारी होते हैं [सचिन यादव बनाम यूपी राज्य]।

जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) के PRO पर सरकारी वकील के साथ फ़ोन पर बदतमीज़ी करने का आरोप था।

कोर्ट ने कहा, "जब भी वे [सरकारी वकील] किसी अधिकारी को इस कोर्ट के आदेश के पालन के बारे में बताते हैं, तो वे कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं। ऐसे में किसी भी अधिकारी द्वारा - चाहे वह राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो - उनके साथ बदतमीज़ी करना कोर्ट की अवमानना ​​माना जाएगा।"

यह देखते हुए कि PRO राजेश कुमार सिंह ने एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट अनुराग पांडे के साथ बदतमीज़ी की थी, जब वे उन्हें ज़मानत के मामले में कोर्ट के आदेशों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, बेंच ने आदेश दिया कि सिंह को शाम 5 बजे तक कोर्ट की कस्टडी में रखा जाए।

कोर्ट ने कहा, "उनके ख़िलाफ़ कोई सख़्त कार्रवाई करने के बजाय, यह कोर्ट आदेश देती है कि उन्हें कस्टडी में लिया जाए और वे शाम 5 बजे तक कोर्ट की कस्टडी में रहेंगे, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।"

Justice Arun Kumar Singh Deshwal

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) को सभी पुलिस अधिकारियों के लिए एक सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि कोर्ट के आदेश की जानकारी देने वाले राज्य के कानूनी अधिकारियों के साथ किसी भी तरह के गलत व्यवहार को कोर्ट की अवमानना ​​माना जाएगा और कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिस पर सोशल मीडिया पर पीड़िता के "अश्लील वीडियो" पब्लिश करने का आरोप था।

सितंबर में, राज्य द्वारा दायर काउंटर एफिडेविट में कई तथ्यों की कमी पाए जाने के बाद कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (IO) को तलब किया था।

IO विनय कुमार मिश्रा के कोर्ट में पेश न होने पर, आज़मगढ़ के SSP को उनके खिलाफ़ गैर-ज़मानती वारंट तामील करने के लिए कहा गया। बाद में मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कोर्ट के आदेशों और अपनी उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया था।

इसके बाद कोर्ट ने आज़मगढ़ के SSP और महाराजगंज के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने SSP के PRO को भी तलब किया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि PRO ने मामले में पेश हो रहे सरकारी वकील के साथ गलत व्यवहार किया था।

12 अक्टूबर को, SSP डॉ. अनिल कुमार ने कोर्ट को बताया कि महाराजगंज के SHO और सब-इंस्पेक्टर सुभाष सिंह को मामले में लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस (show cause notice) जारी किए गए हैं।

कुमार ने यह भी कहा कि PRO को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। साथ ही, उन्होंने बताया कि PRO को अब उनके पद से हटा दिया गया है।

कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई के लिए SSP की सराहना की।

[आदेश पढ़ें]

Sachin_Yadav_v_State_of_UP.pdf
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Misbehaviour with lawyer discharging duty is contempt of court: Allahabad High Court