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अमान्य जाति प्रमाण पत्र के कारण विधायक स्वत: अयोग्य नहीं; चुनाव याचिका दायर करनी होगी: लताबाई सोनवणे पर बॉम्बे हाईकोर्ट

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में कहा था कि विधान सभा का एक मौजूदा सदस्य (MLA) केवल इसलिए अयोग्य नहीं हो जाता है क्योंकि उसका जाति या जनजाति प्रमाण पत्र अमान्य माना गया था। [जगदीशचंद्र रमेश वालवी बनाम महाराष्ट्र राज्य]।

जस्टिस मंगेश पाटिल और वाईबी खोबरागड़े की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया यहां तक कि जब एक जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित किया जाता है, तो एक निर्वाचित उम्मीदवार को अपदस्थ करने के लिए चुनाव याचिका दायर करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपी अधिनियम) के तहत निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

इसलिए, अदालत ने शिवसेना विधायक लताबाई सोनवणे (एकनाथ शिंदे खेमे से संबंधित) को राहत दी, जिनके अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि की थी।

शुरुआत में, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जगदीशचंद्र वल्वी ने पहले ही आरपी अधिनियम की धारा 80ए के तहत एक चुनाव याचिका दायर की थी जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी।

पीठ ने कहा, "जब याचिकाकर्ता ने पहले ही कानून में उपलब्ध वैधानिक उपाय का आह्वान कर लिया है, तो साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों (एक रिट याचिका दायर करके) के तहत इस न्यायालय की शक्तियों को लागू करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसी वजह से याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

पीठ ने कहा कि सोनवणे को संविधान और आरपी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक विधायक के रूप में चुना गया था।

[आदेश पढ़ें]

Jagdishchandra_Ramesh_Valvi_vs_State_of_Maharashtra.pdf
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MLA not automatically disqualified due to invalid caste certificate; election petition has to be filed: Bombay High Court on Latabai Sonawane