कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विद्वान एमएम कलबुर्गी की हत्या के मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति एमजी उमा ने वासुदेव भगवान सूर्यवंशी और अमित बद्दी को जमानत दे दी, जिन पर कलबुर्गी की हत्या में शूटर द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक चोरी करने का आरोप है।
अदालत ने कहा कि चोरी का मूल मामला कई साल पहले ही जोड़ा जा चुका है और वर्तमान मामले में 138 गवाहों में से केवल 10 की ही जांच की गई है।
अदालत ने कहा, "अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट समयसीमा नहीं बता सकता कि मुकदमा कब समाप्त होगा। चोरी के आरोप के अलावा, हत्या के मामले में उनकी संलिप्तता को दर्शाने वाला कोई भी मामला प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में नहीं है।"
30 अगस्त 2015 को धारवाड़ में दो हमलावरों ने कलबुर्गी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर घटनास्थल से भाग गए थे।
दोनों आवेदक गौरी लंकेश और तर्कवादी गोविंद पानसरे की हत्या में भी आरोपी हैं।
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MM Kalburgi murder: Karnataka High Court grants bail to two accused