Ernakulam District Court 
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[मानव बलि मामला] अजीब विश्वासों और अंधविश्वासों को फैलाने के लिए फेसबुक, यूट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा है: केरल कोर्ट

न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एल्डोस मैथ्यू ने राज्य की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोरने वाले अब कुख्यात मानव बलि मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में देने के आदेश में यह टिप्पणी की।

Bar & Bench

केरल की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि मोबाइल फोन और फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल प्रतिगामी मान्यताओं और अंधविश्वासों को फैलाने के लिए किया जा रहा है।

न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एल्डोस मैथ्यू ने राज्य की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोरने वाले अब कुख्यात मानव बलि मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में देने के आदेश में यह टिप्पणी की।

कोर्ट ने कहा कि भले ही हमारे संविधान की भावना वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है, लेकिन मानव बलि जैसे प्रतिगामी कृत्य समाज की प्रगति में बाधक हैं।

आदेश में कहा गया है, "कथित घटना, जिसकी हाल के दिनों में केरल में कोई समानता नहीं है, ने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया है। भले ही (हालांकि) हमारे संविधान की भावना वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना है, आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण जैसे फेसबुक, मोबाइल फोन, यूट्यूब हमारे अजीब विश्वासों, अंधविश्वासों, अनुष्ठानों आदि को फैलाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। वास्तव में, जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे समाज को प्रगति और विकास की ओर ले जाते हैं, तो ऐसे प्रतिगामी कार्य समाज को पीछे कर देते हैं।"

आज की सुनवाई के दौरान, सहायक लोक अभियोजक अनीश एमसी ने प्रस्तुत किया कि पहला आरोपी शफी एक यौन विकृत व्यक्ति है, जिसने अपनी विकृतियों को शांत करने के लिए काला जादू और जादू टोना सहित विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया है।

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[Human Sacrifice case] Facebook, YouTube being used to spread weird beliefs and superstitions: Kerala Court