सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन पर लगाया गया जुर्माना अदा करने का निर्देश देने की मांग करते हुए सिविल अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं।
न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ मोदी की उस अपील पर विचार कर रही थी जिसमें उन्होंने इस मामले में उनकी याचिका को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने को चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने इससे पहले मामले में रिट याचिका दायर करने के लिए मोदी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया था, जिसे उसने 'गलत' करार दिया था।
याचिका में बीसीसीआई को 2009 के आईपीएल सत्र के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करने के लिए ईडी द्वारा मोदी पर लगाए गए ₹10.65 करोड़ के जुर्माने का भुगतान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी के वकील ने कहा कि इस मामले को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति केस कानूनों से स्पष्ट है।
उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अपीलीय कार्यवाही में, ईडी द्वारा इसी तरह के दंड लगाए गए अन्य लोगों - जिनमें पूर्व बीसीसीआई प्रमुख एन श्रीनिवासन और अन्य अधिकारी शामिल हैं - को अंतरिम राहत मिली है।
उन्होंने आगे कहा, "मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि, आज, यदि वह अपील मेरे पक्ष में नहीं होती है - अंततः यह एक अंतरिम आदेश है - तो मुझे कम से कम एक सिविल मुकदमे में भेजा जा सकता है।"
न्यायालय ने जवाब दिया, "फिर हम कहेंगे कि...आप इसे वापस ले लें, दीवानी मुकदमा दायर करके न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के आपके अधिकार सुरक्षित हैं।"
तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका का निपटारा कर दिया गया।
मोदी पर जुर्माना ईडी द्वारा आईपीएल के 2009 सीजन की एक बड़ी जांच का हिस्सा था, जिसमें कथित तौर पर FEMA नियमों का उल्लंघन करते हुए भारत के बाहर ₹243 करोड़ से अधिक की राशि स्थानांतरित की गई थी। आईपीएल 2009 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था।
2018 में, ईडी ने बीसीसीआई, उसके तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और अन्य सहित कई पक्षों पर कुल ₹121.56 करोड़ का जुर्माना लगाया।
जुर्माने में मोदी का हिस्सा ₹10.65 करोड़ निर्धारित किया गया था।
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Move civil court: Supreme Court on Lalit Modi plea to make BCCI pay penalty imposed by ED