Kirit Somaiya
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मुंबई की अदालत ने आईएनएस विक्रांत फंड हेराफेरी मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Bar & Bench

मुंबई की एक सत्र अदालत ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज धन के हेराफेरी के मामले में खारिज कर दिया।

सोमैया और उनके बेटे पर विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को सेवामुक्त होने से बचाने के लिए एकत्र किए गए ₹50 करोड़ से अधिक का कथित रूप से हेराफेरी करने का मामला दर्ज किया गया है।

एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद शहर के ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

मुंबई पुलिस द्वारा समन जारी करने के बाद, आवेदकों ने समन का जवाब देने के बजाय अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने आज यह आदेश सुनाया।

वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदरगी ने कहा कि पूरा अभियान विमानवाहक पोत को बंद होने से बचाने और जहाज को संग्रहालय में बदलने के लिए था।

उन्होंने तर्क दिया कि फंड जुटाने का काम 2013 में हुआ था और 2014 में डीकमीशनिंग हुई थी। वर्तमान मामला 9 साल बाद दर्ज किया गया था।

मुंदरगी ने बताया कि शिकायत तब हुई जब सेना के एक पूर्व व्यक्ति ने ट्रॉम्बे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसे उस पैसे की रसीद नहीं दी गई थी जो उसने दान में दिया था।

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Mumbai court rejects anticipatory bail plea of BJP leader Kirit Somaiya in INS Vikrant fund misappropriation case