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मुंबई की अदालत ने कुत्ते को लात मारकर मारने वाले व्यक्ति पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

आरोपी ने बचाव पक्ष के किसी भी गवाह से पूछताछ करने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि उसने खुद को बचाने के लिए कुत्ते को लात मारी थी। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

Bar & Bench

मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में एक 65 वर्षीय व्यक्ति को एक मादा कुत्ते को लात मारकर मार डालने के आरोप में दोषी ठहराया [महाराष्ट्र राज्य बनाम कैलाश सिंह]।

न्यायाधीश रुचि भगत ने कैलाश सिंह नामक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 429 (किसी भी मूल्य के मवेशी आदि या किसी भी पशु को मारना या अपंग करना) तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (पीसीए अधिनियम) की धारा 11(1)(ए) और 11(1)(1) के तहत सजा सुनाई।

अदालत ने सिंह पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे अदा न करने पर उसे एक महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने 26 जून को पारित अपने निर्णय में कहा, "अभियुक्त द्वारा कुत्ते को लात मारने के तथ्य से बचाव पक्ष द्वारा इनकार नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि अभियुक्त ने कुत्ते को यह जानते हुए लात मारी थी कि इससे उसकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। इसलिए, अभियोजन पक्ष ने किसी भी उचित संदेह से परे कथित अपराधों को साबित कर दिया है।"

यह मामला 2020 में तब सामने आया जब शिकायतकर्ता को उसके एक पड़ोसी ने बताया कि उसने आरोपी (जो उसी आवासीय सोसायटी में रहता है) को मादा कुत्ते को लात मारते देखा।

जब तक शिकायतकर्ता कुत्ते को देखने के लिए मौके पर पहुंचा, तब तक वह मर चुका था। परिसर के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कुत्ते को लात मारते हुए दिखाई दे रहा था।

इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज की और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 429 और पीसीए अधिनियम की धारा 11(1)(ए) और 11(1)(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

आरोपी ने किसी भी बचाव पक्ष के गवाह से पूछताछ करने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि उसने खुद को बचाने के लिए कुत्ते को लात मारी थी। उन्होंने यह भी बताया कि अंतिम रिपोर्ट में संलग्न तस्वीर में कुत्ते का रंग सीसीटीवी फुटेज में देखे गए कुत्ते के रंग से अलग था।

अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि आरोपी ने खुद को बचाने के लिए कुत्ते को लात मारी थी। अदालत ने तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार इसे साबित करने का भार आरोपी पर है और ऐसा नहीं किया गया।

न्यायालय ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता, प्रत्यक्षदर्शी (शिकायतकर्ता के पड़ोसी) के साक्ष्य और जब्त सीसीटीवी फुटेज ने आरोपी की दोषसिद्धि को पुष्ट किया और अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत किया।

इसलिए, इसने आरोपी को दोषी ठहराया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक किरण वेखेंडे राज्य की ओर से पेश हुए।

वकील एसके पांडे आरोपी की ओर से पेश हुए।

[निर्णय पढ़ें]

State_of_Maharashtra_v__Kailash_Singh (1).pdf
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Mumbai Court slaps ₹30k fine on man for kicking dog to death