अर्णब गोस्वामी, उनकी पत्नी साम्यव्रत गोस्वामी, उनके पुत्र और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस के काम में कथित रूप से बाधा डालने, विशेषरूप से महिला पुलिस अधिकारियों से दुर्व्यवहार, के आरोप में नयी एफआईआर दर्ज की गयी है।
महिला सिपाही एसजी तंवडे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकना) और धारा 506 (शांति भंग करना) और सार्वजनिक संपत्ति की क्षति की रोकथाम कानून के तहत यह प्राथमिकी दर्ज कराई है।
तंवडे ने अपने बयान में कहा है कि यह शिकायत उस घटना के संबंध में है जिसम वह हाल ही में पुन: खोले गये 2018 के अन्वय नायक को आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिये रायगढ़ पुलिस की टुकड़ी के साथ मुंबई पुलिस के अन्य अधिकारियों के साथ गयी थी।
तंवडे ने आरोप लगाया है कि जब अर्णब को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसने औरउसके पुत्र ने पुलिस अधिकारियों पर हमला किया। तंवडे ने यह भी कहा है कि गोस्वामी ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देकर उनके काम करने में बाधा डाली।
‘‘मैं पत्रकार हूं, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो।’’तंवडे (अपने बयान में) ने इसे उद्धृत किया कि अर्णब ने (मराठी में) कहा।
तंवडे ने शिकायत में यह कहा कि गोस्वमी की पत्नी ने गिरफ्तारी का सरकारी दस्तावेज फाड़ा जो उसे हस्ताक्षर करने के लिये दिया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गोस्वामी ने जब अपनी पत्नी को यह हिदायत दी कि पुलिस द्वारा दिये गये किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करना तो इसके बाद यह कागज फाड़ा गया।
बयान के अनुसार यह कागज फाड़ने से पहले गोस्वामी की पत्नी ने हस्ताक्षर के स्थान पर कागज पर लिखा जबरन उठा कर ले गये’। पुलिस ने जब ऐसा नहीं करने के लिये कहा तो उन्होंने कागज फाड़ दिया।
तंवडे ने अपना बयान खत्म करते हुये कहा कि एफआईआर के आरोपियों ने यह सुनिश्चित करने के लिये सारे उपाय किये कि पुलिस अर्णब को गिरफ्तार नहीं कर सके और इसीलिए वह यह प्राथमिकी दर्ज कराने के लिये बाध्य हुयी।
गोस्वामी को बुधवार को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक की आत्महत्या के सिलसिले में 2018 में दर्ज एक अन्य एफआईआर के सिलसिले मे अलीबाग अदालत में पेश किया गया।
अलीबाग अदालत ने अर्णब को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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Mumbai Police constable files FIR against Arnab Goswami, his wife and son