Devendra Fadnavis 
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2014 के चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के मामले में नागपुर कोर्ट ने देवेंद्र फड़नवीस को बरी किया

नागपुर मजिस्ट्रेट अदालत ने वकील द्वारा याचिका को खारिज कर दिया जिसमे 2014 के चुनावी हलफनामे मे दो आपराधिक मामलो का खुलासा नही करने के लिए फड़नवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी

Bar & Bench

नागपुर की एक अदालत ने 2014 में दिए गए चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ दायर आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के मामले में शुक्रवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को बरी कर दिया।

सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएस जाधव ने फैसला तब सुनाया जब फड़नवीस ने स्वीकार किया कि वह आपराधिक मामलों का खुलासा करने में विफल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था, बल्कि उनके वकील की ओर से एक चूक थी, जिसे यह काम सौंपा गया था।

न्यायालय ने नागपुर स्थित वकील सतीश उके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 ए की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक जानकारी का खुलासा करने में कथित विफलता के लिए फड़नवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।

उके ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता के खिलाफ 1996 और 1998 में धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज थे, जिसका उन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में खुलासा नहीं किया था।

इस शिकायत के संबंध में फड़नवीस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने 15 अप्रैल, 2023 को ऐसा किया।

फड़णवीस ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया. उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कहा कि लंबित आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी एकत्र करते समय अनजाने में गलती हो गई थी।

उन्होंने अदालत को सूचित किया कि उनके वकील को उनके खिलाफ लंबित मामलों के बारे में सभी विवरण एकत्र करने के लिए कहा गया था और उनके वकील आवश्यक जानकारी एकत्र करने में विफल रहे।

फड़णवीस ने अदालत को आश्वासन दिया कि जानबूझकर आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने या उन्हें चुनावी हलफनामे में शामिल न करने का कोई इरादा नहीं था।

इस मामले में 2023 का मुकदमा, जो नागपुर में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के समक्ष था, 2014 के मामले का पुनर्परीक्षण था।

एक सिविल जज ने शुरू में फड़णवीस के खिलाफ फैसला सुनाया था। हालाँकि, इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पलट दिया था।

इस मामले को उके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी हिचकिचाहट के माना कि फड़नवीस के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मामला बनाया गया था।

इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया।

इस आदेश के खिलाफ फड़नवीस ने समीक्षा याचिका भी दायर की, जिसे शीर्ष अदालत ने 2020 में खारिज कर दिया।

इसके चलते वर्तमान मुकदमा चला जिसमें फड़णवीस को बरी कर दिया गया।

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Nagpur Court acquits Devendra Fadnavis in case for non-disclosure of criminal cases in 2014 election affidavit