Supreme Court of India 
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[नारकोटिक्स] अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट को पकड़ने की कोशिश करें, छोटे पेडलर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अदालत कथित रूप से अफीम बरामद होने के बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देखा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपना समय और ऊर्जा छोटे-मोटे तस्करों को पकड़ने के बजाय अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के पीछे जाने में लगानी चाहिए। [साबिर बनाम मध्य प्रदेश राज्य]

CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ ने सवाल किया कि अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट चलाने वाले वास्तविक अपराधियों के बारे में राज्य क्या कर रहा है।

अदालत ने टिप्पणी की, "आप वास्तविक अपराधियों के बारे में क्या कर रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट चला रहे हैं?कोशिश करो और उन्हें पकड़ लो और फिर लोगों को बचाओ ... आप छोटे-छोटे फेरीवालों, किसानों आदि को पकड़ रहे हैं, लेकिन असली अपराधी को नहीं ।"

अदालत कथित रूप से अफीम बरामद होने के बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत मामला दर्ज एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बनर्जी ने जमानत खारिज करने पर जोर दिया।

अदालत ने, हालांकि, कहा कि अभियुक्त ने पांच साल जेल की सजा काट ली थी, जबकि उसे अधिकतम दस साल की सजा सुनाई जा सकती थी। इसलिए, यह कहा गया कि वह जमानत के हकदार थे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अफीम किसी कार या ट्रक में नहीं बल्कि आरोपी की कृषि भूमि पर मिली थी।

एएसजी ने कहा कि आरोपी पहले भी दो बार दोषी करार दिया जा चुका है।

हालांकि, अदालत ने प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया और आरोपी को जमानत दे दी।

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[Narcotics] Try and catch international drug syndicates, not small time peddlers: Supreme Court