Pune District and Sessions Court  
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नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड: पुणे कोर्ट ने दो को दोषी ठहराया, तीन को बरी किया

Bar & Bench

पुणे की एक अदालत ने तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में आज दो आरोपियों को दोषी ठहराया और तीन को बरी कर दिया।

आरोपी सचिन अंदुरे, शरद कालस्कर को दोषी ठहराया गया और ₹5 लाख के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

डॉ. वीरेंद्रसिंह तावड़े, विक्रम भावे और संजीव पुनालेकर को बरी कर दिया गया।

करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश पीपी जाधव ने आज फैसला सुनाया।

मुकदमा 2021 में ही शुरू हुआ था, हालांकि सत्र मामला 2016 में शुरू किया गया था।

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एमएएनएस) के संस्थापक दाभोलकर की 2013 में पुणे में सुबह की सैर के दौरान दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सनातन संस्था संगठन से जुड़े आरोपियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2016 से 2019 तक गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने 2014 में पुणे सिटी पुलिस से मामला अपने हाथ में लिया और मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

चार आरोपियों, डॉ. वीरेंद्रसिंह तावड़े, सचिन अंदुरे, शरद कालस्कर और विक्रम भावे पर आपराधिक साजिश रचने और हत्या को अंजाम देने के लिए धारा 302 के साथ धारा 120 बी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

इसके अतिरिक्त उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध का आरोप लगाया गया।

मुंबई स्थित वकील आरोपी संजीव पुनालेकर पर सबूतों को गायब करने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

जबकि तावड़े, आंदुरे और कालस्कर न्यायिक हिरासत में हैं, भावे और पुनालेकर जमानत पर बाहर हैं।

मामले में पुणे सत्र अदालत ने 15 सितंबर, 2021 को सभी पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

कोर्ट ने कहा कि डॉ. दाभोलकर को खत्म करने की साजिश रची गई थी ताकि बड़े पैमाने पर लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके ताकि कोई भी 'अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति' के रूप में काम न करे।

2015 में, दाभोलकर की बेटी और बेटे ने एक स्वतंत्र विशेष जांच दल की नियुक्ति और अदालत द्वारा की गई जांच की निगरानी की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

अगस्त 2015 से हाईकोर्ट ने जांच की निगरानी शुरू की.

दिसंबर 2022 में, तावड़े ने निगरानी बंद करने के लिए वर्तमान मामले में एक अंतरिम आवेदन के साथ अदालत का रुख किया। उन्होंने दलील दी कि चूंकि हत्या मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है, इसलिए हाई कोर्ट अब मामले की निगरानी बंद कर सकता है.

एक अन्य आरोपी ने भी बाद में निगरानी बंद करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।

एक सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने कहा कि वह मामले की लगातार निगरानी नहीं कर सकता।

जांच एजेंसी ने कोर्ट को यह भी बताया कि अगर इसमें तेजी लाई जाए तो मुकदमा दो महीने में पूरा किया जा सकता है।

इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने जांच की आगे की निगरानी बंद करने का निर्णय लिया था।

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Narendra Dabholkar murder: Pune Court convicts two, acquits three