Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and National Herald  
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नेशनल हेराल्ड: दिल्ली की अदालत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी मामले में संज्ञान आदेश सुरक्षित रखा

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि आदेश 29 जुलाई को सुनाया जाएगा।

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या उसे नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन के आरोपों का संज्ञान लेना चाहिए या नहीं। [ईडी बनाम सोनिया गांधी एवं अन्य]

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि आदेश 29 जुलाई को सुनाया जाएगा।

गांधी परिवार के अलावा, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज़ और सुनील भंडारी को ईडी ने आरोपी बनाया है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) - नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक, जिनकी कीमत ₹2,000 करोड़ से अधिक है - की संपत्तियों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से प्राप्त 'अपराध की आय' का धनशोधन यंग इंडियन नामक एक कंपनी द्वारा किया गया था, जिसमें गांधी परिवार बहुसंख्यक शेयरधारक बताया गया है।

ईडी का कहना है कि एजेएल की संपत्ति अवैध रूप से प्राप्त करने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत एजेएल के शेयर यंग इंडियन को हस्तांतरित किए गए थे। शेयरों का मूल्य, एजेएल की अचल संपत्तियां और उनसे प्राप्त किराया ईडी के मामले में कथित अपराध की आय है।

हालाँकि, गांधी परिवार ने तर्क दिया है कि यह एक अजीब और अभूतपूर्व मामला है जहाँ संपत्ति के इस्तेमाल या प्रदर्शन के बिना ही धन शोधन के आरोप लगाए गए हैं।

सुनवाई के दौरान, कांग्रेस नेता ने ईडी के उन आरोपों का खंडन किया कि यंग इंडियन का इस्तेमाल एजेएल की संपत्ति को ऋण के बदले हड़पने के लिए किया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि यह ऋण एजेएल को ऋण मुक्त करने के लिए दिया गया था।

Additional Solicitor General SV Raju and ED Special Counsel Zoheb Hossain

नेशनल हेराल्ड मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत से उपजा है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।

ईडी ने इस साल 15 अप्रैल को गांधी परिवार, पित्रोदा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।x`

Abhishek Manu Singhvi, RS Cheema, Pramod Kumar Dubey

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू, विशेष वकील जोहेब हुसैन, विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा के साथ वकील हर्ष पॉल सिंह, अन्नम वेंकटेश, विवेक गुरनानी, हितार राजा, प्रांजल त्रिपाठी, इल्मा खान, सिद्धार्थ कौशिक, मोहम्मद फैजान खान और अग्निमा ईडी की ओर से पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, अधिवक्ता तरन्नुम चीमा, कनिष्क सिंह, आकाश सिंह, अक्षय नागराजन, निखिल भल्ला, सुमित कुमार, सदीव कांग और ऋषभ कांत शर्मा ने सोनिया गांधी का प्रतिनिधित्व किया।

राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा के साथ-साथ अधिवक्ता तरन्नुम चीमा, कनिष्का सिंह और निखिल भल्ला के माध्यम से किया गया।

सुमन दुबे की ओर से वकील सुशील बजाज, अलका चोहर, आशीष चोहर और अक्षय नागराजन पेश हुए।

वकील कुबेर बौद्ध, मनिका सिंह अविजीत और सौम्या धवन ने सैम पित्रोदा का प्रतिनिधित्व किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना, अधिवक्ता नकुल गांधी, आकाश सिंह, अमित और संजीवनी के साथ यंग इंडियन की ओर से पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे, अधिवक्ता गौतम खजांची, वैभव दुबे, कुशांक संधू, अनुराग एंडली, अंकित वशिष्ठ, मुस्कान शर्मा, अदिति कुकरेजा और अंशला वी के साथ डोटेक्स मर्चेंडाइज के लिए उपस्थित हुए।

सुनील भंडारी की ओर से वकील सौम्य शंकरन, सिद्धार्थ सतीजा, आकाश सचान और अनुका भचावत पेश हुए।

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National Herald: Delhi court reserves cognisance order in ED case against Rahul Gandhi, Sonia Gandhi