<div class="paragraphs"><p>Nawab Malik, Bombay High Court</p></div>

Nawab Malik, Bombay High Court

 
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[ब्रेकिंग] नवाब मलिक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका: बॉम्बे हाईकोर्ट 15 मार्च को आदेश सुनाएगा

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट 15 मार्च, मंगलवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक द्वारा उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपना आदेश सुनाएगा।

जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एसएम मोदक की बेंच ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि अगले हफ्ते मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा।

ईडी ने मलिक को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उसने कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से ₹20 लाख की राशि (उसके द्वारा नियंत्रित सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से) की एक संपत्ति खरीदी थी, जो बाजार मूल्य (रेडी रेकनर रेट के अनुसार ₹3.54 करोड़) से कम थी।

ईडी द्वारा जारी समन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहे जाने के बाद मलिक को 23 फरवरी को सुबह 7 बजे उनके आवास से कथित तौर पर पूछताछ के लिए उठाया गया था।

8 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद, मलिक को गिरफ्तार किया गया और विशेष पीएमएलए न्यायाधीश के सामने पेश किया गया, जिसने उसे 8 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया, जिसे 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया, और अंततः मलिक को 21 मार्च, 2022 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

रश्मीकांत एंड पार्टनर्स के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, मलिक ने ईसीआईआर, गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताते हुए उसकी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि इस तरह के अवैध कृत्यों ने उनकी निरंतर नजरबंदी को अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण और तत्काल रिहाई के रिट का हकदार बना दिया।

उन्होंने विशेष पीएमएलए न्यायाधीश के 23 फरवरी के आदेश को रद्द करने की भी मांग की, जिसके तहत उन्हें 8 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था।

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[BREAKING] Nawab Malik Habeas Corpus plea: Bombay High Court to pronounce order on March 15