NEET PG 2021, Supreme Court
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NEET PG 2021-22: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की AIQ मॉप-अप राउंड काउंसलिंग; मॉप-अप के नए राउंड का आदेश

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अखिल भारतीय कोटा (AIQ) के लिए आयोजित मॉप अप राउंड काउंसलिंग को रद्द कर दिया और नए सिरे से मॉप-अप राउंड का आदेश दिया।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने भी आदेश दिया कि जो उम्मीदवार स्टेट कोटा या एआईक्यू में राउंड 2 में शामिल हुए हैं, वे सुरक्षा जमा को जब्त किए बिना काउंसलिंग के एक विशेष दौर में भाग लेने के पात्र होंगे और पूल में जोड़ी गई अतिरिक्त 146 सीटों का लाभ उठा सकते हैं।

कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

- एआईक्यू मॉप अप काउंसलिंग रद्द मानी जाएगी;

- 16 मार्च, 2022 को एआईक्यू राउंड 2 के बाद उपलब्ध हुई 146 सीटों के लिए, काउंसलिंग का एक विशेष दौर आयोजित किया जाएगा;

- एआईक्यू या राज्य कोटे में शामिल होने वाले छात्र दंड या सुरक्षा जमा (वित्तीय दंड) की जब्ती के बिना परामर्श के विशेष दौर में भाग लेने के पात्र होंगे;

- स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक 24 घंटे के भीतर छात्रों से विकल्प आमंत्रित करेंगे और 72 घंटे में इसे पूरा करेंगे।

- एआईक्यू सीटों के लिए नए सिरे से मॉप राउंड आयोजित किया जाएगा; प्रक्रिया में दो सप्ताह से अधिक नहीं लगना चाहिए;

- राज्य कोटे के राउंड 2 में शामिल होने वाले उम्मीदवार एआईक्यू के नए मॉप अप राउंड में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

कोर्ट नीट-पीजी 2021-22 काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड में भाग लेने की मांग करने वाले डॉक्टरों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

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NEET PG 2021-22: Supreme Court cancels AIQ mop-up round counselling; orders fresh round of mop-up