लंदन की एक अदालत ने आज भारतीय कारोबारी नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह सातवीं बार है जब मोदी को यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत ने जमानत देने से इंकार किया है।
जमानत याचिका वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में दायर की गई थी, जिसके लिए मोदी भारत में वांछित हैं।
मार्च 2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से मोदी लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में हैं। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रत्यर्पण मुकदमे के अगले चरण के लिए अगले महीने कोर्ट में पेश किया जाएगा।
पिछले महीने कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक मोदी की रिमांड बढ़ा दी थी, जो 3 नवंबर है।
मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी पर 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी की धोखाधड़ी के लिए जांच की जा रही है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और ED मोदी के भारत प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। चोकसी, जो एंटीगुआ और बारबुडा में है, ने उस देश से नागरिकता प्राप्त की है।
दूसरी ओर, मोदी ने अपनी जमानत को लगातार पांच बार खारिज किए जाने के बाद राजनीतिक शरण मांगी थी।
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