Vijay Mallya, Nirav Modi, Mehul Choksi 
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नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी भारत से इसलिए भाग गए क्योंकि उन्हें समय पर गिरफ्तार नहीं किया गया: मुंबई कोर्ट

ये टिप्पणियां विशेष पीएमएलए अदालत ने एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें उसने पेशेवर कारणों से विदेश यात्रा करने के लिए जमानत की शर्त में छूट देने की मांग की थी।

Bar & Bench

मुंबई की एक अदालत ने 30 मई को कहा कि भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी देश से भागने में इसलिए सफल रहे क्योंकि जांच एजेंसियां ​​उन्हें समय पर गिरफ्तार करने में विफल रहीं। [व्योमेश शाह बनाम ईडी]

यह टिप्पणियां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें उसने जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग की थी ताकि वह पेशेवर उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा कर सके।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष अभियोजक अधिवक्ता सुनील गोंजाल्विस ने इस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के अनुरोध को स्वीकार करने से 'नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी' जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी।

इस पर न्यायाधीश ने चुटकी लेते हुए कहा कि तीन भगोड़े व्यवसायी जैसे लोग भारत से भागने में सफल रहे क्योंकि एजेंसियां ​​उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहीं।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में दर्ज किया, "मैंने इस तर्क की गहनता से जांच की और यह नोट करना आवश्यक समझा कि ये सभी लोग संबंधित जांच एजेंसियों की विफलता के कारण भाग गए क्योंकि वे उचित समय पर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए।"

नीरव मोदी और विजय माल्या, जो वर्तमान में यूके में रह रहे हैं, को मुंबई की अदालतों ने भारी मात्रा में घोटाले के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया है।

चोकसी वर्तमान में डोमिनिका में है और ईडी ने उसे एफईओ घोषित करने के लिए आवेदन दायर किया है।

इस बीच, न्यायाधीश देशपांडे के समक्ष वर्तमान याचिका 2022 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी व्योमेश शाह से संबंधित थी।

ईडी द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद शाह को तलब किया गया था। 7 जून, 2022 को अदालत में पेश होने के बाद, शाह को कुछ शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसमें व्यक्तिगत बांड और जमानत भी शामिल थी।

उन पर लगाई गई एक शर्त यह थी कि उन्हें अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना चाहिए।

शाह ने उसी में संशोधन की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की।

उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उनके काम के लिए उन्हें ग्राहकों और काम की तलाश में विभिन्न देशों की यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए उनके लिए हर बार अदालत की अनुमति लेना संभव नहीं है।

आवेदन पर विचार करने के बाद, न्यायाधीश देशपांडे ने आवेदन को अनुमति दे दी।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वह वह नहीं कर सकती जो ईडी करने में विफल रही।

न्यायाधीश ने कहा, "यह ईडी ही है जो मूल रूप से ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और बाधा उत्पन्न करने, भागने के जोखिम, शिकायत से निपटने और उक्त प्रक्रिया में सहायता करने की आशंका आदि के बिना किसी आशंका के मुक्त रहने की अनुमति देता है, लेकिन जब ऐसा व्यक्ति पहली बार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तो ऐसे सभी विवाद और आपत्तियां आश्चर्यजनक रूप से न्यायालय के समक्ष आ जाती हैं। इसलिए, इस न्यायालय ने बार-बार यह दृढ़ रुख अपनाया है कि, न्यायालय वह नहीं कर सकता जो ईडी करने में मूलतः विफल रहा है।"

[आदेश पढ़ें]

Vyomesh_Shah_v__ED.pdf
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Nirav Modi, Vijay Mallya, Mehul Choksi fled India because they were not arrested on time: Mumbai Court