Kuldeep Singh Sengar and Supreme Court  
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कस्टोडियल डेथ केस मे कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत नही मिली; हाईकोर्ट से अपील पर प्राथमिकता पर सुनवाई को कहा

कोर्ट ने कहा कि सेंगर की सज़ा के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कहा कि इसे पीड़िता की सज़ा बढ़ाने की अपील के साथ प्राथमिकता के आधार पर सुना जा सकता है।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में पूर्व भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत न दिए जाने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया [कुलदीप सिंह सेंगर बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन]।

भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और NV अंजारिया की बेंच ने यह देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि इस मामले में "नैतिक पतन" से जुड़े अपराध शामिल हैं।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सेंगर की सज़ा के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कहा कि इसे पीड़ित की 10 साल की जेल की सज़ा बढ़ाने की अपील के साथ प्राथमिकता के आधार पर सुना जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम उस मामले में अपीलकर्ता (पीड़ित) को हाईकोर्ट के सामने यह बात रखने की आज़ादी देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट एक हफ्ते के अंदर अपील पर सुनवाई करे और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि अपील पर सेंगर की अपील के साथ फैसला किया जा सकता है, तो दोनों की सुनवाई एक साथ की जा सकती है और फैसला भी एक साथ किया जा सकता है। अगर इसके लिए बेंच की संरचना में बदलाव की ज़रूरत पड़ती है, तो वह भी किया जा सकता है।"

CJI Surya Kant, Justices Bagchi and Anjaria

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता को सेंगर के कहने पर गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस की बर्बरता के कारण हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। मार्च 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी मौत के लिए सेंगर और अन्य को दोषी ठहराया और 10 साल जेल की सज़ा सुनाई।

उन्नाव रेप पीड़िता, जो नाबालिग थी, को कथित तौर पर 11 जून से 20 जून, 2017 के बीच सेंगर ने किडनैप किया और रेप किया। इसके बाद उसे ₹60,000 में बेच दिया गया। इसके बाद पीड़िता को सेंगर के कहने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार धमकी दी गई और बोलने के खिलाफ चेतावनी दी गई।

यह मामला तब विवादों में आ गया जब एक बिना नंबर प्लेट वाली लॉरी ने उस कार को टक्कर मार दी जिसमें पीड़िता यात्रा कर रही थी। पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उसकी दो चाचियों की मौत हो गई।

अगस्त 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े चार मामलों की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर कर दी और आदेश दिया कि सुनवाई रोज़ाना हो और 45 दिनों के भीतर पूरी की जाए।

दिसंबर 2019 में सेंगर को नाबालिग पीड़िता के रेप के साथ-साथ पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे रेप केस में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई और हिरासत में मौत के मामले में 10 साल के लिए जेल भेजा गया।

Siddhartha Dave

19 जनवरी को, हाईकोर्ट ने कस्टडी में मौत के मामले में उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद यह अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई है।

आज सुनवाई के दौरान, सेंगर की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि वह पहले ही 9 साल से ज़्यादा जेल में बिता चुके हैं।

दवे ने कहा, "10 साल की सज़ा में से 9 साल और 7 महीने पूरे हो गए हैं। हाई कोर्ट कहता है कि जेल में बिताया गया समय ज़रूरी नहीं है।"

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ सह-आरोपियों को अपनी सज़ा पूरी करने के बाद ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था।

CBI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पीड़ित की सज़ा बढ़ाने की अपील 11 फरवरी को हाईकोर्ट में लिस्टेड है।

Solicitor General Tushar Mehta

कोर्ट ने आखिरकार कोई राहत नहीं दी, लेकिन कहा कि सेंगर की हाईकोर्ट में अपील पीड़िता की अपील के साथ सुनी जा सकती है।

हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को रेप केस में ज़मानत दी थी। हालांकि, CBI की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।

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