Arvind Kejriwal and Rouse Avenue Court 
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अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत से अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने बताया कि आदेश 5 जून को सुनाया जाएगा।

गौरतलब है कि केजरीवाल को कल जेल वापस जाना है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही है।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने आज ट्रायल कोर्ट से इस पहलू के मद्देनजर मामले में पहले फैसला करने का अनुरोध किया।

हरिहरन ने कहा, "यह निष्फल हो जाएगा। मुझे कल तक इसकी जरूरत है। अन्यथा मुझे आत्मसमर्पण करना होगा।"

जज ने जवाब दिया, "आपने कहा है कि आप अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं।"

केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। एक याचिका में नियमित जमानत की मांग की गई है, जबकि दूसरी में चिकित्सा आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगी गई है।

उनकी नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होनी है।

इससे पहले, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून (आज) तक अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 2 जून तक सरेंडर करना है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। इसके बाद केजरीवाल ने राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया।

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No immediate relief for Arvind Kejriwal from Delhi court on plea for interim bail