Manisha Pande and Delhi HIgh Court  Linkedin
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न्यूज़लॉन्ड्री की मनीषा पांडे के खिलाफ कार्रवाई का कोई इरादा नही;मीडिया रिपोर्टिंग मे न्याय को हताहत नही होना चाहिए:दिल्ली HC

कोर्ट ने आज कहा, "हमने अपनी बात मज़बूती से रखी, इसीलिए हमें बार से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला।"

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को साफ किया कि पत्रकार मनीषा पांडे के खिलाफ वीडियो में TV टुडे के कंटेंट को "बकवास" कहने पर कोई कार्रवाई करने का उसका कोई इरादा नहीं है।

जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि जब उन्होंने कल की सुनवाई में पांडे की टिप्पणियों पर नाराज़गी जताई थी, तो उनका मतलब यह था कि उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा ज़्यादा गरिमापूर्ण हो सकती थी।

Justice C Hari Shankar and Justice Om Prakash Shukla

जस्टिस हरि शंकर ने आज साफ किया कि उनका इरादा मीडिया को कोर्ट की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से रोकने या चुप कराने का नहीं है।

"लेकिन, कृपया, ऐसा करते समय, उस रिपोर्टिंग के नतीजों को ध्यान में रखें। आखिर में, न्याय ही इसका शिकार हो सकता है।"

उन्होंने कहा कि कई सोशल मीडिया एंटिटीज़ ने उनके कमेंट के एक हिस्से को निकालकर फैलाया, जिसके बाद हजारों नफरत भरे मैसेज आए।

पांडे और कल उनके द्वारा किए गए कमेंट्स पर, जज ने कहा,

"वह एक अच्छी पत्रकार हो सकती हैं। यह एक गलती भी हो सकती है। उस समय, यह हमारा पहला रिएक्शन था... आप संबंधित पत्रकार को बता सकते हैं कि उन्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।"

हालांकि आज यह मामला लिस्टेड नहीं था, कोर्ट ने मामले के वकीलों को मौजूद रहने के लिए कहा और फिर ये टिप्पणियां कीं।

एक दिन पहले, कोर्ट ने पांडे के कमेंट पर कड़ी नाराज़गी जताई थी, इसे "घटिया" और "अपमानजनक" बताया था। बेंच ने यह भी चेतावनी दी कि वह ऐसी टिप्पणियां कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जिससे पांडे के करियर को नुकसान होगा।

ये टिप्पणियां तब की गईं जब कोर्ट न्यूजलॉन्ड्री और टीवी टुडे नेटवर्क द्वारा एक सिंगल जज के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई कर रहा था।

सिंगल जज ने न्यूजलॉन्ड्री के खिलाफ टीवी टुडे द्वारा दायर मानहानि, अपमान और कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में टीवी टुडे को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने टीवी टुडे से यह भी कहा था कि न्यूजलॉन्ड्री के सभी वीडियो को अपमानजनक नहीं कहा जा सकता। बेंच ने अपीलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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No intention to act against Newslaundry's Manisha Pande; justice should not be casualty of media reporting: Delhi High Court