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कोलकाता मेट्रो के लिए सीईसी की मंजूरी के बिना पेड़ों की कटाई नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत एनजीओ पीपुल यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग इन कलकत्ता (पब्लिक) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोलकाता में चल रहे मेट्रो विस्तार के लिए हरित क्षेत्र के विनाश को चुनौती दी गई थी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि कोलकाता मेट्रो के विस्तार के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की मंजूरी के बिना कोई और पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए। [पीपुल्स यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग इन कलकत्ता (पब्लिक) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य]

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस आशय का आदेश पारित किया।

Justices Prashant Kumar Mishra, BR Gavai and KV Viswanathan with Supreme Court

सीईसी 2022 में गठित एक निकाय है, जो पर्यावरण कानून पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करता है।

शीर्ष अदालत एनजीओ पीपल यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग इन कलकत्ता (पब्लिक) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोलकाता के चल रहे मेट्रो विस्तार के लिए हरित क्षेत्र के विनाश को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई पर चिंता व्यक्त की थी, और इसके लिए परियोजना की योजना और कार्यान्वयन में देरी को जिम्मेदार ठहराया था।

याचिकाकर्ताओं ने पहले अदालत को बताया कि वे मेट्रो परियोजना के विरोध में नहीं हैं।

हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लगभग 940 पेड़ों को काटा जाना है, साथ ही यह भी तर्क दिया कि उन्हें दूसरे स्थान पर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन पेड़ों को उनके मूल स्थान से बहुत दूर लगाया जा रहा है।

दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल के वकील ने दावा किया कि पेड़ों को शहर के बाहर नहीं बल्कि मेट्रो लाइन के साथ लगाया जाएगा।

कोलकाता मेट्रो की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कहा कि पेड़ों को काटा नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें दूसरे स्थान पर लगाया जा रहा है।

उन्होंने इस पद्धति की पुष्टि के लिए अपने आवास पर चार साल से लगे पीपल के पेड़ का उदाहरण दिया।

जनता पक्ष का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता और अधिवक्ता सिद्धार्थ सिन्हा, रिद्धि बोस, रचिता चावला, ऋषि अग्रवाल, संप्रीति बक्सी, सिद्धार्थ बनर्जी, नृंग चामविबो जेलियांग, प्रिया निशा मिंज और ज्योति फरतियाल ने किया।

प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सौरभ मिश्रा, श्रीमय मिश्रा और राकेश चंद्र ने भी किया।

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No more tree felling for Kolkata Metro without CEC nod: Supreme Court