Karnataka High Court  
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कोई भी महिला सुरक्षित नही: कर्नाटक HC ने कपड़े बदल रही महिला की तस्वीरे लेने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को राहत से इनकार किया

कोर्ट ने कहा, "ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। आपको बरी किया जा सकता है, लेकिन मैं (ट्रायल से पहले FIR रद्द करने की अपील) स्वीकार नहीं करूंगा।"

Bar & Bench

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक ऐसे आदमी के खिलाफ दायर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिस पर एक टेक्सटाइल शॉप के ट्रायल रूम में कपड़े बदलते समय एक महिला की तस्वीरें लेने की कोशिश करने का आरोप है [फैसल उल्ला शरीफ @ फैसल उल्ला शरीफ बनाम कर्नाटक राज्य]।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मौखिक रूप से कहा कि अगर ऐसी घटनाओं को हल्के में लिया गया, तो कोई भी महिला सुरक्षित नहीं रहेगी।

जज ने कहा, "महिला ट्रायल रूम में जाती है और आप शूट करते हैं! अगर आप पर्दों के पीछे से शूटिंग करते रहेंगे तो कोई भी कपड़ों की दुकान किसी महिला के लिए सुरक्षित कैसे हो सकती है? यह मामला ताक-झांक का है। हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अगर यह आरोप भी लगता है कि आपने ट्रायल रूम में कैमरा लगाया है... तो कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है।"

Justice M Nagaprasanna

यह मामला 2024 में हुई एक घटना से जुड़ा है, जब एक 28 साल की महिला जयनगर की एक दुकान में कपड़े खरीदने गई थी। आरोपी पर दुकान की देखभाल करने का आरोप था।

कुछ कपड़े चुनने के बाद, महिला कपड़े बदलने के लिए ट्रायल रूम में गई, लेकिन उसने दरवाज़े में एक छोटा सा गैप देखा। जांच में पता चला कि आरोपी इस गैप से लड़की के कपड़े बदलते समय उसकी प्राइवेट तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहा था।

आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 77 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें ताक-झांक करने के अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान है। चार्जशीट दायर की गई और मामला बेंगलुरु की एक ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है।

आरोपी ने मामला रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

उसके वकील ने अपने क्लाइंट पर लगे आरोपों से इनकार किया और हाई कोर्ट से जांच सामग्री (पंचनामा का अंश) देखने का आग्रह किया।

उन्होंने आगे कहा कि घटना के समय उनका क्लाइंट 19 साल का था और इस मामले में पहले ही चार्जशीट दायर की जा चुकी है।

हालांकि, कोर्ट ट्रायल से पहले के स्टेज पर FIR रद्द करने को तैयार नहीं था।

जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा, "जब तक वह (शिकायतकर्ता महिला) फोन लेने बाहर आई, तब तक आपने (शायद) डिलीट कर दिया होगा... अगर चार्जशीट दायर हो गई है, तो डिस्चार्ज के लिए जाएं... सब कुछ ट्रायल पर निर्भर करता है। अगर लोग ट्रायल रूम में फोन रखते रहेंगे, तो कौन सुरक्षित है? ... अगर आप 10 घंटे भी बहस करेंगे, तो भी मैं सुनवाई नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। आपको बरी किया जा सकता है। लेकिन मैं 482 (धारा 482 CrPC/ 528 BNSS, जो अदालतों को अपनी स्वाभाविक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए FIR रद्द करने का अधिकार देती है) के तहत सुनवाई नहीं करूंगा।"

आखिरकार, कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने और अन्य उचित उपाय खोजने की अनुमति दे दी।

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No woman safe: Karnataka HC denies relief to man accused of trying to take photos of woman changing clothes