Gujarat High Court
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बिना इंडेक्स के भारी-भरकम केस रिकॉर्ड दाखिल करने पर गुजरात हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई

Bar & Bench

गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को वकीलों द्वारा बिना इंडेक्स के बड़े पैमाने पर केस रिकॉर्ड दाखिल करने की प्रथा पर नाराजगी व्यक्त की।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी माई की पीठ ने मौखिक रूप से कहा,

“आप लोग कोई इंडेक्स नहीं देते. किसी भी संकलन में कोई भी पेपर ढूंढना बहुत कठिन है। इससे अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है...यह सिर्फ आपका मामला नहीं, बल्कि एक नियमित तरीका है। हर कोई, हर मामला...हर कोई एक ही काम कर रहा है। आप बिना किसी इंडेक्स के कोई भी भारी रिकॉर्ड दाखिल कर रहे हैं... एक मास्टर इंडेक्स होना चाहिए! इंडेक्स कहां है?...मुझे एक भी फ़ाइल नहीं मिली जहां कोई इंडेक्स था।"

सीजे अग्रवाल ने कहा, पिछले आठ महीनों में, न्यायालय ने एक भी ऐसा मामला रिकॉर्ड नहीं देखा है जहां कोई इंडेक्स हो।

Chief Justice Sunita Agarwal and Justice Aniruddha P. Mayee

कोर्ट ने यह टिप्पणी पावर ऑफ अटॉर्नी (एलपीए) मामले की सुनवाई के दौरान की।

वकील ने बताया कि आमतौर पर, ऐसे मामलों में कोई सूचकांक शामिल नहीं होता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया,

“मुझे सामान्य रूप से मत बताओ। सामान्यतः क्या? आम तौर पर आप इंडेक्स नहीं देते?”

फिर उसने फ़ाइल वकील को दे दी और उससे वह पृष्ठ ढूंढने को कहा जिसका वह उल्लेख कर रहा था। हालांकि, वकील ने मामले पर बहस के लिए समय मांगा।

कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए सुनवाई 1 मई के लिए निर्धारित की कि इसे आगे नहीं टाला जाएगा, क्योंकि यह 10 साल पुराना मामला है।

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Gujarat High Court frowns upon filing of bulky case records sans index