Hijab  
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धार्मिक रूप से अनिवार्य प्रथा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने की मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज की

कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि मुस्लिम महिलाओं के लिए सिर पर स्कार्फ (हिजाब) पहनना धर्म का एक ज़रूरी हिस्सा है।

Bar & Bench

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब (सिर पर स्कार्फ) पहनने की इजाज़त देने के लिए निर्देश की मांग की थी [सुकाना रिज़वी बनाम यूपी राज्य और अन्य]।

21 अगस्त को दिए गए एक फ़ैसले में, जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट्स की राय एक जैसी रही है कि महिलाओं के लिए हेडस्कार्फ़ पहनना इस्लामिक धर्म का ज़रूरी हिस्सा नहीं है।

खास बात यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों में हिजाब पहनने के ख़िलाफ़ कर्नाटक हाईकोर्ट का फ़ैसला अभी भी लागू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बंटे हुए फ़ैसले (स्प्लिट वर्डिक्ट) के बाद अभी तक इस विवाद को सुलझाया नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "अलग-अलग राय होने के कारण, मामले को सही बेंच बनाने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने रखने का निर्देश दिया गया था। कर्नाटक की फ़ुल बेंच के फ़ैसले से जुड़े इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई आधिकारिक फ़ैसला नहीं आया है जो इसे पूरी तरह से सुलझा सके। हमारी राय है कि कर्नाटक की फ़ुल बेंच का फ़ैसला, दूसरी अदालतों की तरह ही, काफ़ी अहम और प्रभावशाली है और हमारे पास इससे अलग राय रखने की कोई वजह नहीं है।"

Justice JJ Munir

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि हेडस्कार्फ़ पहनना उसके लिए एक ज़रूरी धार्मिक प्रथा है।

कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तर्क, आधिकारिक धार्मिक ग्रंथ या सामग्री नहीं है जो यह साबित कर सके कि क्लासरूम के अंदर स्कार्फ़ पहनना ज़रूरी है और इसे न मानने से याचिकाकर्ता की आस्था का मूल स्वरूप बदल जाएगा।

बेंच ने आगे कहा, "संविधान के अनुच्छेद 25 के आधार पर किया गया दावा सिर्फ़ कहने भर से स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसके लिए ज़रूरी तथ्यात्मक और कानूनी आधार न हो। रिट याचिका को देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है, सिवाय इसके कि वह बचपन से और छठी क्लास में स्कूल में शामिल होने के बाद से ही ऐसा करती आ रही है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक ड्रेस कोड एक जैसा, नेक नीयत वाला, भेदभाव-रहित और अनुशासन व संस्थागत पहचान बनाए रखने के मकसद से बनाया गया है, तब तक तय यूनिफ़ॉर्म चुनने का अधिकार मुख्य रूप से स्कूल का होता है।

कोर्ट प्रयागराज के अत्तरसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। छात्रा ने कहा कि स्कूल प्रशासन ने उसे 11वीं क्लास में एडमिशन देने से इनकार कर दिया क्योंकि हेडस्कार्फ़ के साथ उसका स्वागत नहीं था।

उसने तर्क दिया कि वह छठी क्लास से ही हिजाब पहनती आ रही है। छात्रा की मांग के जवाब में स्कूल ने कहा कि तय यूनिफ़ॉर्म में हेडस्कार्फ़ जोड़ना ड्रेस कोड के खिलाफ़ होगा।

21 अगस्त को दिए गए फ़ैसले में कोर्ट ने कहा कि भले ही उसने पहले बिना किसी आपत्ति के हेडस्कार्फ़ पहना हो, लेकिन इससे कोई ऐसा अधिकार नहीं बन जाता जिससे स्कूल को 11वीं क्लास में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अपनी यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी बदलने या उसमें ढील देने के लिए मजबूर किया जा सके।

कोर्ट ने आगे कहा, "हो सकता है कि पहले स्कूल ने याचिकाकर्ता के हेडस्कार्फ़ पहनने पर आपत्ति न की हो - चाहे वह सुस्ती, कार्रवाई न करने, इच्छाशक्ति की कमी, यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी लागू न करने या शिष्टाचार या हिचकिचाहट की वजह से हो - लेकिन इससे स्कूल के खिलाफ़ कोई कानूनी रोक (estoppel) नहीं बनती जब वे अपनी यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी और ड्रेस कोड को लागू करने का फ़ैसला करते हैं।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल के पास हमेशा यूनिफॉर्म पॉलिसी और ड्रेस कोड बदलने का अधिकार है। कोर्ट ने स्कूलों में यूनिफॉर्म के महत्व पर भी ज़ोर दिया।

कोर्ट ने कहा, "स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए तय यूनिफॉर्म कई मकसद पूरे करती है। यह बच्चों में अनुशासन और समानता लाती है, संस्थान की पहचान बनाती है और क्लासरूम में भेदभाव को खत्म करती है। यूनिफॉर्म पहनने का नियम धर्म-निरपेक्ष माहौल बनाता है क्योंकि यह अलग-अलग धर्मों को मानने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होता है और किसी को भी उसके धर्म के आधार पर अलग नहीं करता है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि मुस्लिम महिलाओं के लिए सिर पर स्कार्फ (हिजाब) पहनना धर्म का ज़रूरी हिस्सा है।

बेंच ने कहा, "मौजूदा मिसालें इस सवाल का जवाब देती हैं और इस मामले में वे याचिकाकर्ता के खिलाफ जाती हैं।"

इसलिए, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील मोहम्मद मोनीस पेश हुए।

राज्य की ओर से एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल गिरिजेश कुमार त्रिपाठी पेश हुए।

[फैसला पढ़ें]

Sukaina_Rizvi_v_State_of_UP_and_Others.pdf
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