Delhi Police and Delhi Riots  
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"इसमे कुछ भी नही बचा": दिल्ली दंगो के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की याचिका पर दिल्ली HC

उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को लगता है कि दिल्ली पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं रही है तो वे निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों का कारण बने नफरत भरे भाषणों के लिए राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं में कुछ भी नहीं बचा है।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस दंगों के दौरान हुई हिंसा के संबंध में पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को संदेह है कि जाँच निष्पक्ष नहीं हुई है, तो वे उच्च न्यायालय से याचिकाएँ वापस ले सकते हैं और निचली अदालत का रुख कर सकते हैं।

अदालत ने टिप्पणी की, "प्राथमिकी पहले ही दर्ज हो चुकी हैं और पुलिस जाँच कर रही है...इसमें अब कुछ बचा नहीं है।"

याचिकाकर्ताओं में से एक, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के वकील ने जब कहा कि दिल्ली पुलिस की जाँच निष्पक्ष नहीं रही है, तो अदालत ने कहा कि ऐसे प्रश्न निचली अदालत में उठाए जा सकते हैं।

अदालत ने कहा, "मजिस्ट्रेट के समक्ष जाएँ...ये तथ्यात्मक प्रश्न हैं। उच्च न्यायालय रिट याचिकाओं में इन प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट के पास जाएँ...आप [याचिकाएँ] वापस ले सकते हैं और मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं।"

अंततः, पीठ ने मामले की सुनवाई 21 नवंबर तक स्थगित कर दी और दिल्ली पुलिस के वकील ध्रुव पांडे को पंजीकृत मामलों की संख्या और उन जांचों में प्रगति के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान राजनेताओं द्वारा दिए गए भाषणों के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इन प्रदर्शनों ने कथित तौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काए और अंततः 50 से अधिक लोगों की जान ले ली।

शेख मुजतबा फारूक द्वारा दायर एक याचिका में अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जैसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर एक अन्य याचिका में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनीष सिसोदिया, असदुद्दीन ओवैसी और एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित कई विपक्षी नेताओं पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

अन्य याचिकाओं - जिनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की नेता वृंदा करात और जमीयत उलेमा-ए-हिंद की एक अन्य याचिका शामिल है - ने दंगों में दिल्ली पुलिस की भूमिका की अदालत की निगरानी में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच की मांग की है।

इस बीच, कार्यकर्ता अजय गौतम द्वारा दायर एक अन्य याचिका में विरोध प्रदर्शनों की राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) से जाँच की माँग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इसमें एक 'अंतर्राष्ट्रीय साज़िश' थी और कार्यकर्ताओं को 'विदेशी धन' प्राप्त हुआ था।

हालाँकि इनमें से कई याचिकाएँ दंगों के तुरंत बाद दायर की गई थीं, लेकिन तब से ये अदालत में लंबित हैं।

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"Nothing left in this": Delhi High Court on pleas for action against politicians for hate speeches during Delhi Riots