CJP protest  
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FIR रद्द करने के आदेश के बावजूद CJP के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से स्पष्टीकरण मांगेगा

CJI कांत ने कहा, "छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हमारे आदेश (FIR रद्द करने वाले) में भाषा बहुत स्पष्ट है।"

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों से पूछेगा कि जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए दूसरे साल के एक छात्र को नोटिस क्यों जारी किया गया, जबकि शीर्ष अदालत ने इन प्रदर्शनों से जुड़ी सभी आपराधिक कार्यवाही बंद करने का निर्देश दिया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने आज कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश में साफ़ तौर पर कहा गया था कि इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए कोई और आपराधिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

CJI कांत ने कहा, "छात्रों के ख़िलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हमारे आदेश की भाषा बहुत साफ़ है।"

Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana

सीनियर एडवोकेट बिस्वजीत भट्टाचार्य ने आज सुबह कोर्ट के सामने यह मामला उठाया।

उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा के एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने नोएडा पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर CJP विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाले एक छात्र को नोटिस जारी किया था। उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के फैसले का साफ़ उल्लंघन था।

भट्टाचार्य ने कहा, "यह भारत के छात्रों के साथ किया जा रहा एक प्रयोग है, और इसलिए, इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा।"

खबरों के मुताबिक, 4 सितंबर को जारी वह नोटिस बाद में वापस ले लिया गया था। हालांकि, भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताया कि नोटिस वापस लेने के बारे में कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि नोटिस वापस लेने की बात सिर्फ़ मीडिया में आई थी।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश की साफ़ तौर पर अवमानना ​​की है। उन्होंने कहा कि नोटिस वापस लेने से अथॉरिटीज़ की इस मनमानी कार्रवाई से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता।

भट्टाचार्य ने कहा, "पहले अवमानना ​​और फिर उसे वापस लेना। अवमानना ​​को सुधारा नहीं जा सकता। यह इस कोर्ट की गरिमा की अवमानना ​​है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो हमारे लोकतंत्र की अदालत चला रही है।"

CJI कांत ने भरोसा दिलाया, "हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जवाब मांगेंगे। हम पूछेंगे।"

यह विवादित नोटिस गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट III ने अक्षत त्रिपाठी नाम के छात्र को जारी किया था।

यह नोटिस तब जारी किया गया था जब स्थानीय पुलिस ने दावा किया कि त्रिपाठी सरकार-विरोधी प्रचार कर रहे थे और दूसरे छात्रों को CJP विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे।

नोटिस में कहा गया था कि पुलिस की जानकारी से यह आशंका पैदा हुई है कि त्रिपाठी शांति भंग कर सकते हैं। इसलिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने त्रिपाठी से कारण बताने को कहा कि उन्हें ₹5 लाख का बॉन्ड और दो ज़मानत देने का निर्देश क्यों न दिया जाए, ताकि यह पक्का किया जा सके कि अगले छह महीनों में शांति भंग न हो।

हालांकि, खबरों के मुताबिक, उसी दिन नोटिस वापस ले लिया गया था।

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Notice to CJP protestor despite order quashing FIRs: Supreme Court to seek explanation from Greater Noida authority